क्राइममध्य प्रदेश

दो करोड़ चार लाख छ हजार आठ सो अठारह रुपए जमा ना कि तो होंगी सम्पत्ति कुर्की नीलामी

लायन्स आई हॉस्पिटल के विरुद्ध तहसीलदार परासिया ने किया वसूली के आदेश जारी
परासिया। लायंस क्लब लायंस एनजीओ संस्था लायन्स आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया कों राष्ट्रीय अंधतत्व मुक्त निवारण मिशन भारत सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत गरीबों निर्धनों के मोतियाबिंद के नि:शुल्क ऑपरेशन करना था। ऑपरेशन के एवज़ में सरकार द्वारा प्रति ऑपरेशन का 2000 रूपया संस्था को प्राप्त होता है। जिसमें लायन्स आई हॉस्पिटल परासिया ने वर्ष 2018-19 से लेकर के 2022-23 तक 17,958 ऑपरेशन कर सरकार से 3,59,16,000/- तीन करोड़ उन्नसठ लाख सोलह हजार रूपये लिया।
जिले के सक्रिय समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने लायंस आई हॉस्पिटल के द्वारा किए गए ऑपरेशन के ऊपर शंका जताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव जी सहित देश के प्रमुख 14 विभागों में अपनी लिखित शिकायत दर्ज करवाया।
जिस पर लायंस आई हॉस्पिटल द्वारा किए गए 5 वर्षों के आपरेशनो की जांच सरकार द्वारा की गई। जांच में लायंस आई हॉस्पिटल के द्वारा लगाए गए बिल बाउचरो मैं 76 प्रतिशत फर्जी केश पाए गए
माननीय लोकायुक्त के आदेश पर संस्था के पदाधिकारी के ऊपर एफ.आई. आर. करने के आदेश एवं फर्जी रूप से शासन को गुमराह कर ली गई राशि की वसूली करने के आदेश जिला छिंदवाड़ा कलेक्टर को दिए गए थे।
जिसके तहत जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा ने पत्र क्रमांक143/ वी. लि .-1(ए)/2025 दिनांक 8 जनवरी 2025 को लिखित आदेश तहसीलदार परासिया को जारी किया।
जिसके अंतर्गत तहसीलदार परासिया ने दिनांक 10 जनवरी 2025 कों लायंस ऑई हॉस्पिटल परासिया संस्था के पदाधिकारी अनिल जैन पिता गोपाल जैन कोल ट्रांसपोर्टर निवासी परासिया कों 2,04,06,818 (दो करोड़ चार लाख छ हजार आठ सो अठारहा) राशि जमा करने का नोटिस जारी किया उपरोक्त राशि जमा ना किए जाने पर सम्पत्ति कुर्की नीलामी कि कार्यवाही कि जावेगी।

Related Articles

Back to top button