मध्य प्रदेश

रायसेन में भी सूदखोरों के खिलाफ अभियान : साहूकारों के ऋण और मनमानी ब्याज से है परेशान तो डायल करें 9479996699 नंबर,

शिकायतकर्ता का नाम रहेगा गोपनीय,1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एसपी विकाश कुमार शाहवाल की टीम तुरंत करेगी मदद
रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन
रायसेन। जिला पुलिस कप्तान द्वारा 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सूदखोरों के खिलाफ रायसेन जिले में अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। सभी थाना प्रभारियों को जारी आदेश में एसपी शाहवाल ने कहा है कि शहर से लेकर देहात थानों तक सूदखोरों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए बकायदा पुलिस ने हेल्पलाइन 94799996699 नंबर जारी किया है।
एसपी शाहवाल ने सभी जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि यदि आप साहूकारों के ऋण और मनमानी ब्याज से परेशान है तो हेल्पलाइन नंबर डायल करें। जहां शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही रायसेन पुलिस तुरंत मदद करेगी।
हम आप को यह बता दें कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में सूदखोरों से मनमानी गुंडागर्दी से परेशान होकर एक ऑटो पार्ट्स व्यापारी ने परिवार सहित सामूहिक खुदकुशी कर ली थी। इस हादसे में पांच दिन के भीतर पांच लोगों ने उपचार के दौरान अस्पताल में दमतोड़ दिया था।
सूदखोरी की मनमानी से प्रदेश सरकार आई हरकत में…..
सूदखोरी से तंग आकर सुसाइड मामले में राज्य सरकार हरकत में आ गई थी। ऐसे में पुलिस मुख्यालय भोपाल को प्रदेशभर में कार्रवाई करने के​ निर्देश दिए गए थे। उसी आदेश के परिपालन में रायसेन एसपी ने भी सूदखोरों के खिलाफ मुहिम की शुरूआत कर रहे है।

एसपी शाहवाल करेंगे समीक्षा
शुक्रवार को एसपी शाहवाल ने रायसेन जिले के सभी थाना प्रभारियों को 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 तक सूदखोरों को चिन्हित कर कार्रवाई के निदेश दिए है। कहा है कि सूदखोरों के खिलाफ सूचना हेल्पलाइन नंबर, जिला एसपी कार्यालय, संबंधित पुलिस थाना आदि कहीं पर भी की जा सकती है। ध्यान रहे शिकायतकर्ता का नाम और पता गोपनीय रहेगा। अभियान के तहत की गई कार्यवाही की समीक्षा एसपी और एएसपी द्वारा की जाएगी।
मूलधन से 4-5 गुना पैसा ले रहे कर्जदारों से साहूकार….,
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अक्सर देखने में आता है कि पंजीकृत साहूकारों द्वारा उच्च दर पर जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋण दिया जाता है। जिनकी ब्याज दरें इतनी ज्यादा होती है कि ऋण लेने वाला व्यक्ति मूलधन से 4-5 गुना पैसा साहूकारों को जमा कर देता है। साथ ही अवैध रूप से साहूकारों की मनमानी रोकने के​ खिलाफ काम किया जाएगा।
ये सावधानी आवश्यक…..
केवल बैंक और पंजीकृत संस्थाओं से ही ऋण लें।
कर्जा लेनें से पहले अनुबंध जरूर करें।
अनुबंध में समस्त सर्तों का उल्लेख जरूर करें।
रकम चुक्ता करनें पर देरी का अगर कोई पेनाल्टी है तो उसका उल्लेख अवश्य कराएँ।

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