नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह से हल होंगे कई प्रकरण
रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन
रायसेन। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार नाथ के मार्गदर्शन में सम्पूर्ण जिले में 11 दिसंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। जिले में लंबित तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किए जाने के लिए जिला न्यायालय के मुख्यालय सहित न्यायालय बरेली, गौहरगंज, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी एवं उदयपुरा में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
इसके साथ ही विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर) सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। आमजन से इस नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का आपसी राजीनामे से निराकरण कराने की अपील की गई।