माँ रेवा वेयरहाउस के मालिक नितेश पटैल को मिली राहत

सिहोरा सत्र न्यायाधीश महोदय ने दिया जमानत का लाभ
ब्यूरो चीफ : मनीष श्रीवास
जबलपुर। जबलपुर जिले की मझौली क्षेत्र अंतर्गत विगत दिनों मझौली थाना अंतर्गत माँ रेवा वेयर हाउस के संचालक नितेश पटैल के विरुद्ध एम एस पी पर धान की खरीद के दौरान 6 हजार क्विटल से अधिक धान की अफरा तफरी कर शासन व किसानों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सिद्धार्थ कुमार राय के द्वारा मझौली थाने में लिखित आवेदन पत्र देकर मझौली पुलिस से आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था । जिस पर मझौली पुलिस ने माँ रेवा वेयरहाउस संचालक के के खिलाफ अप क्रमांक 87/2025 धारा 316(5), 318(2), 61(1)(a) के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरिफ्तार कर जेल भेजा गया था। शुक्रवार को माँ रेवा वेयरहाउस के संचालक ने सिहोरा सिविल न्यायालय में जमानत याचिका दायर की उक्त मामले में – अधिवक्ता आनंद मणि त्रिपाठी को पैरवी करने के लिए नियुक्त किया गया । माननीय न्यायाधीश सैफी दाऊदी ने उक्त प्रकरण में वेयर हाउस मालिक की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आंनद मणि ने माननीय न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किये और वेयरहाउस संचालक नीतेश पटैल पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के आरोपों को गलत बताते हुए वेयरहाउस संचालक की जमानत याचिका पर स्वीकृति देने का आग्रह किया। इस पर माननीय न्यायाधीश सैफी दाऊदी ने वेयर हाउस संचालक नीतेश पटैल को उत्तरदायी न मानते हुए जमानत याचिका स्वीकार कर रिहा करने के आदेश जारी किए।



