मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश में 20 अगस्त तक नाइट कर्फ्यू सिनेमाघर, जिम और धार्मिक स्थलों में लोगों की संख्या सीमित ही रहेगी

भोपाल। मंगलवार को गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। इसके चलते पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेगी। भोपाल समेत प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सिनेमाघर, जिम और धार्मिक स्थलों में लोगों की संख्या सीमित ही रहेगी।
सरकार ने 31 जुलाई को नाइट कर्फ्यू समेत अन्य प्रतिबंध 10 अगस्त तक जारी रखने के आदेश दिए थे। अब 20 अगस्त तक प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी गई है। इस संबंध में मंगलवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने यह आदेश जारी कर दिए। ग्रामीण क्षेत्रों से नाइट कर्फ्यू समेत अन्य प्रतिबंध पहले ही हटा दिए गए हैं।
तीसरी लहर की आशंका के चलते बढ़ाया
तीसरी लहर की आशंका के चलते पहले भी दो बार प्रतिबंध बढ़ाए जा चुके हैं। बता दें कि 14 जुलाई को सरकार ने नाइट कर्फ्यू में थोड़ी ढिलाई दी थी। वहीं सिनेमाघर, जिम, धार्मिक स्थल आदि को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। इनमें लोगों की संख्या सीमित रखी गई थी। पहले 19 जुलाई, 31 जुलाई एवं 10 अगस्त तक उक्त प्रतिबंध जारी रखे गए थे। अब फिर से 10 दिन के लिए अवधि बढ़ा दी गई है।

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