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प्रशांत शेळके ने समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया को जान से मारने कि दी धमकी

समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने प्रशांत शैलेके के खिलाफ परासिया थाने में एफआईआर दर्ज करवाई
परासिया । जिले के सक्रिय प्रतिष्ठित समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया जो कि अपने निजी स्वामित्व की भूमि वार्ड क्रमांक 10 स्टेशन रोड परासिया तीन मंजिला इमारत में निवास करते हैं। उनके निजी मकान के दक्षिण दिशा की ओर श्रीमती मंजू सोनी पति भारत सोनी जो कि काफी वर्षों से चंडोक के कबेलू सीमेंट सीट वाले मकान में किराए से रहते हैं। उसमें नवनिर्माण कार्य करवा रही है। निर्माण करवाने के पूर्व समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने मंजू सोनी से सविनय आग्रह किया था। आप अपना मकान बनायइये मुझे कोई तकलीफ नहीं लेकिन किसी भी प्रकार से मेरे मकान को क्षतिग्रस्त ना करें। मेरी 9 इंच की दीवाल है आप अपनी 9 इंच की दीवार बनाओ। किन्तु कल मंजू सोनी के लेबरों द्वारा समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया की दीवाल को क्षतिग्रस्त किया गया जिस पर समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने प्रेम पूर्वक ठेकेदार को समझाइए देते हुए कहा कि जो नुकसान आपने किया है उसको छपाई करके गड्डे कों लेवल कर दो और बगल से आप अपनी 9 इंच की दीवार बना लो। ठेकेदार द्वारा घर के पीछे तरफ से 9 इंच की दीवाल बनाई गई लेकिन जहां दीवाल क्षतिग्रस्त की गई वहां से 4 इंच की दीवार ठेकेदार द्वारा उठाई गई जिसको लेकर आज समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने ठेकेदार को फिर समझाइए देने का प्रयास किया। इसी बीच प्रशांत शेळके जो कि बंधा मोहल्ला परासिया में निवास करता वो वहां आया और उसने अपनी रंगदारी और गुंडागर्दी दिखाते हुए समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया को माँ बहन कि गंदी-गंदी गालियां एवं जान से मारने की धमकी दिया जिसको लेकर के समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने तत्काल परासिया थाने में अपनी एफआईआर दर्ज करवाया। जिसमें पुलिस प्रशासन परासिया द्वारा प्रशांत शेल्के के खिलाफ एफ़आईआर में 296/351(2)/324 (4) के तहत मामला दर्ज किया हैँ। इसके साथ ही समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने अवैध निर्माण कार्य को लेकर के अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय पररासिया एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी परासिया को निर्माण कार्य कों रोकने हेतु आवेदन दिया। क्योंकि रिंकू रितेश चौरसिया के मकान की दक्षिण दिशा की ओर मकान में रोशनदार एवं खिड़कियां लगी हुई है। दीवाल को उठाने के कारण रोशनदान एवं खिड़कियां बंद हो जाएगी।

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