मध्य प्रदेश

कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से मिलीं जमानत

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह । हटा जबलपुर हाईकोर्ट में मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया अंततः जमानत दे दी है। वह क़रीब ढाई माह से पवई जेल मे बंद थे। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय संजय द्विवेदी की एकल कोर्ट ने पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता राजा पटेरिया जमानत प्रकरण पर सुनवाई करते हुए 27 फरवरी को जमानत दे दी है। ढाई माह पूर्व पवई बिधानसभा क्षेत्र मे रेस्ट हाउस में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान राजा पटेरिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर उकसाने वाला बयान दिया था। जिसके बाद उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जगह विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किए गए थे जिसके बाद पन्ना पुलिस हटा स्थित आवास से राजा पटेरिया हिरासत में ले गई थी। कोर्ट मे पेश किए जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया था।बाद में उन के द्वारा जिला कोर्ट ग्वालियर कोर्ट आदि में जमानत याचिका लगाई गई थी जो रद्द कर दिया गया था। इस दौरान उनसे जेल मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरूण यादव सहित अनेक नेता पहुंचे थे। जिनके द्वारा पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को साजिश के तहत फंसाने के आरोप लगाए जाते रहे है। 27 फरवरी सोमवार करीब ढाई महीने बाद राजा पटेरिया को हार्ई कोर्ट से जमानत मिल जाने के बाद उनके पवई जेल से निकालने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वहीं इस खबर से उनके समर्थकों कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं मे हर्ष उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है।

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