रिश्वत लेने वाले एसबीआई शाखा प्रबंधक को न्यायालय ने सुनाई 4 वर्ष की सजा

किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के एवज में 10000 रूपये की रिश्वत मांगी गई थी
ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह । न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दमोह संतोष कुमार गुप्ता की अदालत में आरोपी प्रभाकर कुमार उम्र 40 वर्ष तत्कालीन शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक सदगुवा तहसील पथरिया को दोषसिद्ध पाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन -2018 ) की धारा 13(1)बी सहपठित धारा 13(2)में दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.
अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक अनंत सिंह ठाकुर के द्वारा की गई व प्रकरण में विवेचना डीएसपी मंजू सिंह द्वारा की गई व सहायक तरुण कुमार सोनी द्वारा आवश्यक सहयोग किया गया.
मामले में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य व अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा 30/जुलाई/2025 को पारित निर्णय में आरोपी प्रभाकर कुमार को दण्डित किया गया.दिनांक 10 नमम्बर 2018 को आवेदक विजय कुमार पटेल, द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के एवज में शाखा प्रबंधक प्रभाकर कुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सदगुवा तहसील पथरिया द्वारा 10,000 रूपये की रिश्वत मांगी जा रही है.शिकायत की पुष्टि के उपरांत दिनांक 21 नवंबर.2018 को लोकायुक्त पुलिस सागर द्वारा ट्रैप कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी ने 10,000 की रिश्वत ली जाकर सह आरोपी आशीष पटेल को दे दी गई थी।
विवेचना में संकलित भौतिक, मौखिक एवं इलेक्ट्रानिक अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया।



