मध्य प्रदेश

शासकीय कार्य में लापरवाही करने पर सचिव एवं प्रभारी ग्राम रोजगार सहायक स्यावनी निलंबित

रिपोर्टर : मनीष यादव
पलेरा । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नवीत कुमार धुर्वे द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर सचिव एवं प्रभारी ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत स्यावनी जनपद पंचायत पलेरा देशराज विश्वकर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
ज्ञातव्य है कि कलेक्टर अवधेश शर्मा द्वारा दिये गये निर्देश एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत टीकमगढ़ के कार्यालयीन पत्र के अनुक्रम में खण्ड स्तरीय समीक्षा बैठक में मौखिक एवं लिखित निर्देश जारी कर गांव में मुनादी कराने, किसानों को अपने पालतू गौवंश को उचित व्यवस्था के साथ घर में रखने तथा ग्राम पंचायत में आवारा गौवंश की वर्षाकाल में उचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिये गये थे। जिसके संबंध में देशराज विश्वकर्मा द्वारा गौवंश की सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं आवश्यक व्यवस्थायें ग्राम पंचायत स्यावनी में नहीं करने एवं पंचायत स्तर पर मुख्यालय नहीं बनाये जाने के फलस्वरूप देशराज विश्वकर्मा के उक्त कृत्य पदीय दायित्वों/कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गई।
इसके फलस्वरूप मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नवीत कुमार धुर्वे द्वारा म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम के प्रतिकूल होने के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम के विहित प्रावधान अन्तर्गत देशराज विश्वकर्मा सचिव, ग्राम पंचायत स्यावनी, जनपद पंचायत पलेरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा निलंबन अवधि में मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय पलेरा नियत किया गया है। देशराज विश्वकर्मा को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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