मध्य प्रदेश

पट्टा दिलाने के नाम पर 1,40 लाख लेने का आरोप, ढीमरखेड़ा की महिला पटवारी निलंबित

शिकायत में वीडियो साक्ष्य का दावा, एसडीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नए पटवारी की पदस्थापना की
रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान। ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र के ग्राम हरई में शासकीय भूमि का पट्टा दिलाने का प्रलोभन देकर ₹1.40 लाख लेने के आरोप में एक महिला पटवारी को निलंबित कर दिया गया है । शिकायत मिलने के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ढीमरखेड़ा ने विभागीय जांच के आदेश जारी करते हुए संबंधित पटवारी के विरुद्ध कार्रवाई की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम हरई निवासी ज्ञान सिंह पिता इन्द्र सिंह ने एसडीएम ढीमरखेड़ा को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि ग्राम हरई स्थित शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 15, रकबा 2 एकड़ 70 डिसमिल) पर उनका लगभग 70 वर्षों से कब्जा है । आरोप है कि उक्त भूमि का पट्टा उनके नाम कराने का आश्वासन देकर तत्कालीन हल्का पटवारी सुश्री शहर बानो ने लगभग नौ माह पहले तीन किस्तों में कुल ₹1,40,000 की राशि ली ।
आवेदक का कहना है कि उसने राशि दिए जाने का मोबाइल वीडियो भी साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा है । शिकायत के अनुसार न तो पट्टा जारी किया गया और न ही किसी प्रकार की रसीद दी गई । बाद में राशि वापस मांगने पर भी पैसे लौटाने से इंकार कर दिया गया ।
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ढीमरखेड़ा ने शहर बानो, पटवारी हल्का क्रमांक 32 (अतिरिक्त प्रभार हल्का 33) को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबित कर विभागीय जांच प्रारंभ कर दी है । निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय (निर्वाचन शाखा) ढीमरखेड़ा निर्धारित किया गया है ।
प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसील ढीमरखेड़ा में स्थानांतरित होकर आए पटवारी आदेश गुप्ता को हल्का क्रमांक 32 में पदस्थ करते हुए हल्का क्रमांक 33 का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है ।
मामले की विभागीय जांच जारी है । जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी ।

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