ठेकेदारी को लेकर हुई फायरिंग में एक की गई थी जान, 12 आरोपियों को उम्रकैद

रिपोर्टर : मधुर राय
बरेली । न्यायालय के एडीजे अजीत कुमार तिर्की ने उदयपुरा के बोरास तिराहा पर पांच साल पहले हुई फायरिंग वाली घटना में 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस गोलीबारी में एक युवक की जान चली गई थी। यह झगड़ा ठेकेदारी के लेनदेन को लेकर हुआ था, जिसमें उमाशंकर शर्मा के लोगों ने पवन राजपूत की गाड़ी पर गोलियां चलाई थीं, जिससे गाड़ी में बैठे रमेश राजपूत की गोली लगने से मौत हो गई थी। उदयपुरा पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर केस डायरी कोर्ट में पेश की थी। तब से इस मामले की सुनवाई बरेली के एडीजे कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बार एडीजे ने आरोपी सुभाष उर्फ आदित्य शर्मा पिता नारायण प्रसाद शर्मा, राघवेन्द्र शर्मा पिता वृंदावन प्रसाद शर्मा, मानसिंह सिसोदिया राजपूत पिता अमर सिंह सिसोदिया राजपूत, अनिल शर्मा पिता घनश्याम प्रसाद शर्मा, 38 साम्यवर्ष, निवासी किरगी (सतहरी) थाना उदयपुरा, राजेंद्र सिंह राजपूत उर्फ राजू पिता धनराज सिंह राजपूत, 33 वर्ष निवासी बम्होरी बसोड़ा थाना उदयपुरा, राजेश मीणा उर्फ कलेक्टर सिंह पिता शोभाराम मीणा, 38 वर्ष, निवासी कनवार थाना बाड़ी हाल वार्ड क्र. 3 घाना रोड उदयपुरा, राजकुमार रावत पिता रामदयाल रावत, 53 वर्ष, निवासी खैरा थाना बनखेडी हाल वार्ड क्र. 8 ब्रह्मनगर उदयपुरा, राहुल शर्मा पिता केशवप्रसाद शर्मा, 24 वर्ष, निवासी नसीराबाद रोड बाबई, उमाशंकर शर्मा पिता विष्णुप्रसाद शर्मा, 53 वर्ष, निवासी खुरसुरु थाना उदयपुरा, मुकेश बंजारा पिता बहादुर सिंह बंजारा, 28 वर्ष, निवासी बाजना तलाई थाना माकरोन उज्जैन, मनीष प्रजापति पिता बलवीर सिंह प्रजापति (फरार), 30 वर्ष, निवासी पतलोटा हरियाणा, 12. मोहित जाट पिता तेजवीर जाट (फरार), 26 वर्ष, निवासी फुरलक थाना मधुवन हरियाणा को आजीवन कारावास से दंडित किया है।