मध्य प्रदेश

नागरिकों को संविधान के मौलिक अधिकारों एवं विधिक सहायता की दी गई जानकारी

ढीमरखेड़ा न्यायालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में शनिवार को ढीमरखेड़ा न्यायालय परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।
शिविर में माननीय न्यायाधीश पूर्वी तिवारी ने उपस्थित पक्षकारों एवं आमजनों को भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी । उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर उनका प्रभावी ढंग से संरक्षण कर सकें ।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका तथा विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी प्रदान की गई । साथ ही नागरिकों की विधिक जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें आवश्यकता पड़ने पर विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया ।
शिविर का उद्देश्य आमजन में कानूनी जागरूकता बढ़ाना तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय की सहज एवं सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना रहा । कार्यक्रम में न्यायालय परिसर के पक्षकार, अधिवक्ता गण एवं क्षेत्र के नागरिक उपस्थित रहे ।

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