क्राइम

आदिवासी महिला ने सरपंच के अन्य परिजनों पर भी FIR दर्ज करने पुनः एसपी को दिया आवेदन

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह । दमोह जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बांदकपुर सरपंच सुनील डबूलिया दो अन्य के विरुद्ध एससीएसटी एक्ट केस दर्ज होने के उपरांत पीड़ित पक्ष सपना सौर आदिवासी पति आशु जैन उम्र 23 वर्ष, आशु जैन पिता कमल कुमार जैन उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बादंकपुर थाना हिण्डोरिया चौकी बादकपुर जिला दमोह ने पुन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बाकी अन्य सभी लोगों के विरुद्ध भी अपराध पंजीबद्ध करने के लिए मांग की । सपना सौर आदिवासी ने कहा कि यह कि मेरे द्वारा थाना हिण्डोरिया मे सुनील डबुलिया और उनके परिजनों के विरूद्ध दिनांक 9 मई 2024 को दिनांक 4 मई 2024 की घटना का प्रथम सूचना रिपोर्ट क्र. 0232 भा.द.वि. की धारा 294, 323, 506, 34 एंव एस.सी. एस. टी एक्ट की धारा 3(1) (द), 3(1) (ध) 3(2) (व्ही. ए.) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सुनील डबुलिया जैन समाज का अध्यक्ष है, व वर्तमान मे ग्राम पंचायत बांदकपुर का संरपच है, डबुलिया परिवार द्वारा अत्यंत क्रूरता से मुझे, मेरे पति के साथ व उसके घर परिवार वालो के साथ दिनांक 4 मई 2024 को मारपीट की थी, मेरे द्वारा रिपोर्ट के संबंध थाना व चौकी मे चक्कर लगाती रही है, लेकिन अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया था, मेरे द्वारा डबुलिया परिवार के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक दमोह के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत दिया गया था, तब उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
डबुलिया परिवार आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक रूप से सक्षम है, व मैं व मेरे पति के ऊपर दबाव बना रहे है, कि जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है, उसमे राजीनामा कर लो नहीं तो किसी भी गंभीर केस में अपराध पंजीबद्ध करा देगे गांजे या शराब या अन्य केश में फसा देगें, इस प्रकार मुझे व मेरे पति आर्थिक मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान है। मेरे द्वारा रिपोर्ट सभी अनावेदकगणो के विरूद्ध की गई थी, परंतु थाना प्रभारी द्वारा मात्र सुनील, शुभम व दीपक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इससे अनावेदकगणो के होंसले बुलंद है, इससे शेष अनावेदकगणो के विरूद्ध भी अपराध पंजीबद्ध किया जाना न्यायहित में है।
मेरा आवेदन पत्र स्वीकार कर अनावेदक बाकी सभी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाये।

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