मध्य प्रदेश

चार ग्राम पंचायत सचिवों को किया गया निलंबित, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप में

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह । मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना विकास की प्रथम किश्त की राशि आदर्श आचार संहिता के दौरान निकाली जाकर लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुये जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा ने जनपद पंचायत पटेरा के 4 पंचायत सचिवों को अपने पदीय कर्त्तव्यों एवं दायित्वों में कदाचार बरते जाने के आरोप में निलंबित कर दिया है।
जारी आदेशानुसार म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती) नियम 2011 एवं सहपठित म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के अंतर्गत जनपद पंचायत पटेरा की ग्राम पंचायत सलैया के सचिव सुनील मिश्रा, ग्राम पंचायत धनगुंवा के सचिव गनेश सेन, ग्राम पंचायत बनगांव के सचिव कमलेश पटैल तथा ग्राम पंचायत बमनपुरा के सचिव गोपाल दास अहिरवार को सचिव पद से निलंबित किया गया है।
संबंधित ग्राम पंचायत के सचिवों को निलंबन की अवधि में मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत पटेरा होगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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