मध्य प्रदेश

जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को ठेंगा दिखा रहा शिक्षक, मामला शासकीय माध्यमिक शाला पिंडरई का

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान l जनपद शिक्षा केंद्र ढीमरखेड़ा अंतर्गत आने वाले शासकीय माध्यमिक शाला पिंडरई में पदस्थ शिक्षक सुशील कुमार चौधरी का स्थानांतरण 1 वर्ष पूर्व शासकीय प्राथमिक शाला सुतरी कर दिया गया था जिसमें शिक्षक द्वारा स्थानांतरण को रुकवाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई थी l जिस पर न्यायालय द्वारा 10 दिवस के अंदर याचिका पर निराकरण करने के लिए निर्देश दिए गए थे जिसके चलते माननीय न्यायालय के आदेश पर 12 -11- 2021 को आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे जिसके परिपालन में सुनील कुमार चौधरी प्राथमिक शिक्षक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किया l विभाग के आदेश दिनांक 31/7/2021के अनुसार सुशील कुमार चौधरी प्राथमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक शाला पिंडरई जिला कटनी से शासकीय प्राथमिक शाला सुतरी जिला कटनी स्थानांतरण यथावत किया गया था लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी शिक्षक द्वारा पिंडरई से कार्य मुक्त होकर स्थानांतरित हुए विद्यालय को ज्वाइन नहीं किया गया जिसके चलते जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के पत्र क्रमांक 2022-1670 दिनांक 16/8/2022 को सुनील कुमार चौधरी को पिंडरई से कार्यमुक्त होने के लिए आदेश दिया गया l लेकिन शिक्षक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए आज तक कार्यमुक्त नहीं हुए और अपनी सेवाएं शासकीय माध्यमिक शाला पिंडरई मे दे रहे हैं l

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