क्राइम

दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माना

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । थाना सुल्तानगंज अंतर्गत बकरियां चराने गई एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना में न्यायालय द्वारा आरोप सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को विभिन्न धाराओं में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
न्यायालय राजकुमार वर्मा, प्रथम अपर सत्र न्याधीश द्वारा थाना सुल्तानगंज के दुष्कर्म के अपराध में निर्णय पारित करते हुये आरोपी हल्कू चढ़ार आयु करीब 45 साल पिता शंकर चढ़ार निवासी ग्राम डुंगरिया के विरुद्ध उक्त निर्णय पारित किया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बद्री विशाल गुप्ता द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना सुल्तानगंज में इस आशय की रिर्पोट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 24 अप्रेल 22 को शाम को जब वह झूलन नदी तरफ बकरियां चराने गई थी तब वहां पर आरोपी हल्कू चढार आया उसे जमीन पर पटक दिया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया तथा घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इस संबंध में अभियोजन के साक्षियों द्वरा घटना की पुष्टि की और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण महिला चिकित्सक डॉ शिखा एवं डॉ भगवान सिंह शिल्पी द्वारा किया गया। थाना प्रभारी विमलेश राय द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जिस पर से आज गुरुवार को आरोपी को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 7 वर्ष का कारावास एवं एक हजार रु. के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी विचारण के दौरान जेल में निरूद्ध रहा। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यह एक घृणित सामाजिक अपराध है। आरोपी के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता।

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