क्राइम

महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

दो हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया
ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । रायसेन जिले के थाना सिलवानी के ग्राम रमपुरा में हुई महिला की हत्या के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बेगमगंज के न्यायाधीश सचिन द्विवेदी द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी श्रवण पिता गोटीराम अहिरवार उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम रमपुरा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। उक्त प्रकरण में शासन द्वारा चिन्हित श्रेणी का होकर गंभीर प्रकरण रहा जिसमें शासन की ओर से पैरवी एजीपी धीरेन्द्र सिंह गौर द्वारा की गई।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घटना 11 जून 2023 की सुबह करीब नो बजे की है जब लीलाबाई जाटव लालघाटी मंदिर के पास हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर लीलाबाई का पुत्र घर से बाहर निकाल तो देखा कि श्रवण अहिरवार उसकी मां को गंदी-गंदी गालिया दे रहा था उसकी माँ को धक्का देकर जमीन पर पटक दिया और पास में पडा पत्थर उठाकर जान से मारने की नियत से उसकी मां के सिर पर दे मारा, जब तक वह दौड़कर मां को बचाने पहुचा तो आरोपी उसे आता देख जंगल की तरफ भाग गया।
घायल को पिता पुत्र सिलवानी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट पर सिलवानी पुलिस ने श्रवण के विरुद्ध मामला दर्ज कर बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में अंतर्गत धारा 302, 294 भादवि प्रस्तुत किया गया। जिस पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी द्वारा आरोपी को दोषसिंद्ध पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं दो हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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