रिश्तेदार के घर में डकैती डालने के आरोपी और सभी सहयोगी अभियुक्तगण को किया गया दोषसिद्ध

अब 10 वर्ष तक कठोर कारावास भोगना पड़ेगा और भरना पड़ेगा अर्थदण्ड
रिपोर्टर : भारत निहाल
औबेदुल्लागंज । न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तहसील गौहरगंज द्वारा आरोपीगण सोनू उर्फ राहुल नायक, गोलू उर्फ नौबत सिंह, विनोद दास बैरागी, दिनेश कुशवाह, रोहन चौधरी, इमरान खान बासिद उर्फ बासित खाँ को पुलिस थाना गौहरगंज के मामले दोषी पाते हुये डकेती ‘डालने के अपराध के लिए 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई। सभी अभियुक्तगण को दिए गए दंडादेश का विवरण इस प्रकार है- 1 सोनू उर्फ राहुल नायक को धारा 395 सहपठित धारा 397 भादंस में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रूपये जुर्माना, 2- गोलू उर्फ नौबत सिंह को धारा 395 भादंस में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रूपये जुर्माना 3- विनोद दास बैरागी एवं 7 बासिद उर्फ बासित खों को धारा 450,395 सहपठित धारा 397, 342/, 34, 506 (भाग दो) भादंस में क्रमश: 7 वर्ष का कठोर कारावास व 5000रू जुर्माना 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रू जुर्माना, 1 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रू जुर्माना, 1 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रू जुर्माना 4 दिनेश कुशवाह एवं 5- रोहन चौधरी धारा 450,395 सहपठित धारा 397, 342, 34, 506 (भाग दो) भादंस में क्रमश: 7 वर्ष का कठोर कारावास व 5000रू जुर्माना, 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रू जुर्माना, 01 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रू जुर्माना, 01 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रू जुर्माना, 6- इमरान खान उर्फ फरमान को धारा 450, 395 सहपठित धारा 397, 342, 34, 506 (भाग दो) भादस एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट में क्रमश: 7 वर्ष का कठोर कारावास व 5000रू जुर्माना, 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रू जुर्माना, 1 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रू जुर्माना, 01 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रू जुर्माना, 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रू जुर्माना ।
इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से अपर / विशेष लोक अभियोजक लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25 दिसंबर 2019 को फरियादी अनिकेत नायक पिता हटेसिंह नायक उम्र 21 वर्ष निवासी बिनेका थाना गौहरगंज ने देहाती नालसी लेख कराई में बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम व दुकान करता हूँ। आज बीती रात घर पर सो रहा था करीब रात्रि 12 बजे मेरा नाम लेकर किसी ने आवाज दी मैने गेट खोला तो मुझे गेट पर एक व्यक्ति दिखा एक व्यक्ति आंगन में मम्मी के कमरे की तरफ, तीन व्यक्ति कार के पास दिखे। मैं घबरा गया और चिल्लाने लगा तो मेरा मुँह बंद कर तीन लोग मेरे कमरे में आये पूछने लगे कैमरे कहाँ कहाँ लगे हे माल कहाँ है, तू अपने मोबाइल का पैटर्न बता, करीब दो घण्टे पूछताछ की मुझे पकड़कर मेरे हाथ बांध दिये कमरे में रखा हेडफोन, CPU उठाकर बैग में रख लिया, पूछने लगे माल कहाँ है घर में कौन कौन है फिर मुझसे बोले चल कमरे खुलवा मेरी कनपटी पर देशी लोहे का कट्टा अड़ा दिया, एक ने छुरी दिखाई मैने मम्मी को आवाज देकर गेट खुलवाया मम्मी ने जैसे ही गेट खोला तो एक व्यक्ति मम्मी को छुरी दिखाते हुए बोला माल निकाल चूड़ी कहाँ है मम्मी ने विरोध किया तो मारपीट की जिससे चोट आई कमरे में मुझे मम्मी ओमवती, बहन मंजू पापा हटेसिंह के हाथपेर रस्सी से बांध दिए और पूरे घर में सामान देखने लगे घर में रखे सामान ATM कार्ड मम्भी के सोने चाँदी के जेवर लेपटाप HP कम्पनी का काले रंग का 2 मेबाइल जिसमें एक ओपो एफ 01 दूसरा रेडमी नोट 7 एस जिसमे सिम डली है घर में लगे CCTV कैमरे का पूरा सिस्टम नगदी करीब 1 लाख 50 हजार रुपये मेरी मम्मी बहन की मारपीट कर कट्टा छुरी दिखाते हुए बोले यदि थाने पर रिपोर्ट की तो तुम्हे जान से खत्म कर देंगें। उक्त पाँचों लोगो ने मुझसे रूपये और गहनों के बारे में पूछताछ की थी जिससे मुझे उनमें से एक व्यक्ति टेक्नीशियन जानकार लगा था। वे हमे कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा गये। मैने मुँह से किसी तरह से रस्सी को खोला व पीछे के दरवाजे से बाहर जाकर चिल्लाया तो गाँव के लोग आ गये उन सभी ने आकर मेरे परिवार को गेट खोलकर निकाला फिर मैने डायल 100 को सूचना कराई। सभी पांचो बदमाश नई उम्र के थे उनमे एक लम्बा कद का एक ठिगना था, एक मोटा सा था, दो दुबले थे सभी काले रंग की जैकिट पहने थे, जूते पहने थे, सिर पर गमछा डाले थे, लोकल भाषा बोल रहे थे। मैं अपने लूटे गये सामान व सभी लुटेरों को सामने आने पर पहचान लूंगा। रिपोर्ट पर से थाना गौहरगंज में अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध डकैती का अपराध धारा 395, 397 भादवि का पंजीबद्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लिये गये। पुलिस अधीक्षक रायसेन द्वारा एक विशेष टीम अज्ञात आरोपियों की पतारसी व विवेचना हेतु गठित की गई, दौराने विवेचना मुखविर की सूचना पर फरियादी के रिश्तेदार संदेही सोनू नायक एवं गोलू नायक के मोबाईल नंबरों की काल डिटेल निकाली गयी जिसमें घटना वाले दिन व उसके पहले भी घटना स्थल के पास उनकी उपस्थिति के प्रमाण मिले और हिरण नदी पाटन टोल नाका (जबलपुर) में फरियादी का दस्तावेजों वाला बैग मिलने पर तथा घटना के दूसरे दिन संदेही सोनू नायक की अल्टो कार नंबर MP04 TA 8560 का टोल नाके पर सीसीटीवी कैमरे से फुटेज मिलने पर उनकी व उनके साथियों की तलाश की गयी, जिसमें पता चला कि सोनू व गोलू का दोस्त रायसेन निवासी विनोद दास बैरागी एक साथ गये थे और बिना बताये जाने पर विनोद के घरवालों ने कोतवाली रायसेन में उसके गुमने की रिपोर्ट भी लिखाई थी। टीम द्वारा अभियुक्तगण को अलत-अलग स्थानों से पकड़कर पूछताछ किये जाने पर सोनू उर्फ राहुल नायक, गोलू उर्फ नोबत सिंह नायक, बिनोद दास बैरागी से समक्ष गवाहों के पूछताछ किये जाने पर जुर्म स्वीकार करते हुए अपने साथी दिनेश पटेल, रोहन चौधरी, इमरान उर्फ फरमान, वासिद उर्फ बासित के साथ मिलकर डकैती डालने की घटना स्वीकार की एवं इन सभी आरोपियों को अलग अलग टीम के द्वारा पकड़ा गया और उनके द्वारा डकैती में लूटे गये फरियादी के जेवरात, लेपटाप, डीवीआर, लेडीज हाथ घड़ी नगदी, 98 हजार रूपये व पर्स आदि जप्त किये गये तथा आरोपियों द्वारा घटना के समय उपयोग किये गये हथियार 315 बोर कट्टा दो जिन्दा कारतूस सहित, छुरी तथा घटना के समय पहनी गई जैकिट को भी जप्त किया गया तथा गौहरगंज थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोपीगण सोनू उर्फ राहुल नायक, गोलू उर्फ नौबत सिंह, विनोद दास बैरागी, रोहन चौधरी, दिनेश कुशवाह (पटेल), इमरान उर्फ फरमान, बासिद उर्फ बासित के विरूद्ध धारा 395, 397, 450 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने सुनवायी के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मामले को संदेह से परे मामला प्रमाणित पाते हुए सभी आरोपियों को दोषसिद्ध पाया।



