हेराफेरी करने वाले सोसायटी प्रबंधक, अध्यक्ष की 7 हेक्टेयर जमीन की होगी कुर्की

रायसेन । विकास खंड सांची अंतर्गत सेवा सहकारी समिति खरबई में हुए करीब डेढ़ करोड़ के घोटाले की जांच के बाद डीआर ने समिति अध्यक्ष और प्रबंधक की करीब 7 हेक्टेयर जमीन की कुर्की के लिए कोर्ट के अधीन किया है।
जानकारी के अनुसार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायसेन बैंक शाखा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित रमपुरा केसरी खरबई में एक करोड़ 64 लाख रुपए की हेराफेरी की जांच एक लंबे समय से चल रही थी। जांच के बाद पुलिस एफआईआर पहले हो चुकी थी, इसके बाद सहकारी समिति के तत्कालीन अध्यक्ष दीवान सिंह मीणा एवं प्रबंधक रामलाल मीणा की संपत्ति कुर्क करने के आदेश सहकारिता उपायुक्त पुष्पेंद्र कुशवाहा ने जारी किए है। कुशवाहा ने बताया कि धारा 68 के तहत अध्यक्ष और प्रबंधक की लगभग 7 हेक्टेयर जमीन को हमने कोर्ट के माध्यम से अटैच किया है। जब तक मामला कोर्ट में चल रहा है, तब तक यह जमीन बेच नहीं सकते हैं।



