मध्य प्रदेश

हेलमेट : चैकिंग अचानक किसी भी चौक चौराहे पर होगी, लगेगा जुर्माना

यह लगेगा जुर्माना….. दोपहिया वाहन चालक सिंगल हैं और हेलमेट नहीं पहना है तो ₹250 रुपए, चालक के साथ पीछे बैठे व्यक्ति ने भी हेलमेट नहीं पहना है तो डबल जुर्माना ₹500 रुपए एवं तीन सवारी हैं और किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना है तो फिर ₹750 रुपए की जुर्माना भरना होगा
रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन। सुरक्षित यात्रा के लिए रविवार से बाइक चलाते समय हेलमेट को अपना साथी बनाएं। ऐसे आप सुरक्षित रहेंगे। हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश के बाद प्रशासन-पुलिस की हेलमेट पहनकर ही दो पहिया वाहन चलाने की अनिवार्यता से लागू हो चुका है । इसकी तैयारी प्रशासन ने कर ली है।
प्लान के अनुसार चैकिंग पाइंट सार्वजनिक नहीं किए हैं। पुलिस की टीमें चौक-चौराहों पर वाहनों को रोककर जुर्माना के साथ समझाइश देगी। हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करेगी। बताते हैं कि एसपी विकाश कुमार शाहवाल रायसेन सिटी ट्रैफ़िक इंचार्ज दिनेश कुमार मर्सकोले ने सभी जिले के 20 थानों सहित ट्रैफिक थाना को तथा कलेक्टर अरविंद दुबे ने जुड़े सभी विभागों के प्रमुखों को जिम्मेदारी दी है। कोई भी कर्मचारी बिना हेलमेट कार्यालय आता है या आवागमन करता है तो उससे भी जुर्माना ट्रेफिक पुलिस जरिए वसूला जाएगा। देर रात तक पेट्रोल पंपों पर इसके आदेश नहीं पहुंच सके थे।

Related Articles

Back to top button