बैक चैक बाउंस के आरोपी 6 माह का कारावास व जुर्माना

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह। न्यायिक दण्डाधिकारी तसलीम निजामी द्वारा चैक बाउंस के मामले में आरोपी का दोषी मानते हुये 6 माह का कारावास एवं 3,65,854 रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिये का आदेश पारित किया।
अधिवक्ता मनीष चौबें ने बताया कि मामला इस प्रकार है कि परिवादी राकेश जैन बल्द हुकुमचंद जैन पलंदी चौराहा दमोह आरोपी मूरत सींग पिता सुद्धम सींग निवासी खिरिया मंडला आपस में मित्र है दोनो के मधुर संबंध थे इसी संबंधों के कारण आरोपी ने माह जनवरी 2019 में परिवादी से की व्यवसायिक आवश्यकता बताकर 2,50,000 रूपये की राशि उधार मांगी परिवादी में संबंधों के कारण आरोपी की आवश्यकता उस समक्ष 2,50,000 रूपये उधार दिये कुछ दिनों वाद परिवादा ने अपने रूपयों की मांग की उसने 2,50000 रूपये का एक चैक परिवादी को दिया परिवादी ने जब बैंक में बैक लगाया तो बैंक में राशि नहीं होने परिवादी को रूपये नहीं मिले तो बैक बाउंस हो गया परिवादी ने झाकी सूचना आरोपी को दी परंतु सूचना के बाद भी आरोपी ने रूपये नहीं दिये तो परिवादी ने आरोपी के विरूध न्यायालय में केश लगाया न्यायायल में दोनों पक्षों की साक्ष्य होने के बाद तर्क सुनकर आरोपी मूरत सींग पिता सुदूधम सींग को परिवादी राकेश जैन के उधार पैसं नहीं देने और खाते में पैसे नहीं होने के बाद ही बैंक जारी करने का दोषी मानते हुये 6 माह का काराववास और 3,65,854 रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का आदेश पारित किया मामले में परिवादी की और से पैरवी अधिवक्ता मनीष चौबे ने की।



