क्राइम

हत्या के प्रयास में 4 आरोपितों को 7 – 7 वर्ष का कठोर कारावास

ब्युरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश केएस शाक्य द्वारा बेगमगंज थानांतर्गत एक अपराध में तीन लोगों पर चार व्यक्तियों द्वारा जानलेवा हमला कर गंभीर चोटें कारित किए जाने के अपराध में दोषी पाए जाने पर चारों आरोपितों गुड्डा, प्रह्लाद, रामसेवक एवं जगदीश को भादवि की धारा 35, 307 / 34 के अंतर्गत 7- 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई ।
शासन की और से पैरवी करने वाले अपरलोक अभियोजक बद्रीविशाल गुप्ता ने बताया कि निकटवर्ती ग्राम उमरखोह में 4 मई 18 को आरोपित गुड्डा, प्रह्लाद, रामसेवक एवं जगदीश नामक व्यक्तियों ने मामूली विवाद को लेकर ग्राम उमरखोह निवासी फरियादी मुन्ना लाल, रामसिंह एवं गंगाराम को घेरकर धारदार हथियार एवं लाठियों से मारपीट करके गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसमें मुन्नालाल की अस्थि भंग कर दी थी और रामसिंह एवं गंगाराम को भी गंभीर चोटें पहुंचाई थी।
उक्त प्रकरण में अभियोजन एवं मेडिकल रिपोर्ट के साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए उमरखोह निवासी अभियुक्तों में गुड्डा, प्रह्लाद, रामसेवक एवं जगदीश को 7 -7 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक -एक हजार के जुर्माने तथा धारा 323 / 34 में 6 – 6 माह की अलग से सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया ।

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