ससुर की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पत्नी को सुसराल नहीं भेजने के कारण की थी हत्या
सिलवानी । 18 अगस्त.22 को रात करीब 2 बजे डायल 100 से सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा सिलवानी के आमापानी टोला में बाबूलाल आदिवासी पिता दलपत सिंह उम्र करीब 70 साल को उसके दामाद मन्नूलाल पिता गोपीलाल आदिवासी उम्र 40 साल निवासी ग्राम देवरी जागीर हाल खैरी थाना सिलवानी ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है।
रिपोर्ट पर थाना सिलवानी के अपराध क्रमांक 285 / 22 धारा 302 भादवि के आरोपी मन्नूलाल आदिवासी पिता गोपीलाल आदिवासी उम्र 40 साल निवासी देवरी जागीर हाल खैरी सिलवानी के विरुध्द अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया ।
अपराध की गंभीरता को देखते हुये विकास शाहबाल पुलिस अधीक्षक महोदय रायसेन के निर्देशन में अमृत मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं राजेश तिवारी एसडीओपी सिलवानी व थाना प्रभारी सिलवानी माया सिंह द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
दौराने अनुसंधान पुलिस टीम द्वारा आरोपी मन्नूलाल आदिवासी की तलाश व मृतक के परिजनों अन्य साक्षियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों से लगातार पूछताछ की जा रही थी।
दौराने अनुसंधान एवं तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर आरोपी मन्नूलाल आदिवासी पिता गोपीलाल आदिवासी उम्र 40 साल निवासी देवरी जागीर हाल खैरी सिलवानी को ग्राम बटेरा बरेली क्षेत्र से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि मेरे ससुर बाबूलाल आदिवासी द्वारा मेरी पत्नी वैजयंती बाई को घर से ससुराल नहीं भेजने की बात को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। इसी बात की रंजिश को लेकर मैंने ससुर बाबूलाल आदिवासी की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर दी।
उक्त घटना में आरोपी की गिरफ्तारी करने में थाना प्रभारी सिलवानी निरी. माया सिंह, एएसआई लल्लू सिंह, प्रधान आरक्षक 272 नरेंद्र रघुवंशी, आरक्षक 733 मुकेश यादव, आरक्षक 452 गोविंद डोडवे आरक्षक 100 बृजेश सेन की मुख्य भूमिका रही।



