मध्य प्रदेश

लैंगिक अपराधों के संबंध में जागरूकता शिविर आयोजित

रिपोर्टर : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला रायसेन के निर्देशानुसार चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज पर स्पेशल अवेयरनेस ड्राइव व कैम्पेन अंतर्गत केएस शाक्य, अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विवेक शिवहरे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सेंट थॉमस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल बैग पॉलिसी 2020 एवं मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के इस संबंध में प्रसारित नवीन दिशा निर्देश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के संबंध में जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।
केएस शाक्य द्वारा शिविर अंतर्गत बच्चों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। केएस शाक्य द्वारा बच्चों को उक्त एक्ट के बारे में पढ़ने जानकारी रखने एवं अपने आसपास के बच्चों, परिजनों आदि को भी जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया। अक्सर जानकारी के आभाव में लोग सही कदम नहीं उठा पाते हैं अतः अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी गई।
केएस शाक्य द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्कूल बैग पॉलिसी के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के संबंध में भी जानकारी देते हुए निर्धारित मापदंड के अनुसार ही स्कूल बैग का वजन रखने हेतु शाला प्राचार्य एवं स्टाफ को निर्देशित किया गया।
विवेक शिवहरे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा स्कूल बैग के वजन के कारण बच्चों को आ रही परेशानियों के संबंध में चर्चा करते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा जो कक्षा के अनुसार बच्चों के बैग का वजन निर्धारित किया गया है उसका पालन करते हुए बच्चों को आवश्यक एवं विषय वार पाठ्य सामग्री लाने हेतु शाला प्रबंधन को ऐसे कार्य योजना बनाने की सलाह दी गई, जिससे बच्चों के बैगों का वजन कम हो सके तथा बच्चों को स्कूल में ट्रॉली बैग लाने की आवश्यकता ना पड़े। इसके लिए बच्चों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने हेतु प्रेरित किया गया।
शिविर अंतर्गत बच्चों को विवेक शिवहरे द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सलाह एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया गया । शिविर में शाला प्राचार्य सिस्टर मर्सी, शाला शिक्षक गण व छात्र- छात्राएं उपस्थित रहे।

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