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सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर सरकार देगी 2,000 रुपये

रिपोर्टर : शिवकुमार साहू
नई दिल्ली । यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल होता है, तो उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार 2000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। साथ ही मददगार से कोई पूछताछ भी नहीं की जाएगी।
Government Scheme: केंद्र और राज्य सरकार आमजन के कल्याण के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाती है। भारत में हर साल सैंकड़ों लोगों की मौत सड़क दुर्घटना के कारण होती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग घायलों को अस्पताल पहुंचाने से भी हिचकिचाते हैं। इस समस्या को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए पंजाब सरकार “फरिश्ता स्कीम (Farishta Scheme)” की शुरुआत कर रही है। इस योजना का उद्देश्य इलाज के अभाव में एक्सीडेंट से होने वाली मौतों को कम करना है।
मददगार व्यक्तियों को मिलेगी सम्मान राशि
योजना के तहत मददगार व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा। पंजाब या पंजाब के बाहर घायल हुए व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से 2000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही उनसे कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी। हालांकि पुलिस के पास बयान दर्ज कराने की मर्जी मददगार व्यक्ति की होगी। कोई भी उन पर दबाव नहीं बना पाएगा। स्कीम की जानकारी पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने दी है। घायल व्यक्तियों को अस्पताल लाने वाले लोगों को फरिश्ता माना जाएगा। साथ ही उन्हें सम्मान राशि भी सरकार देगी।
घायलों का मुफ़्त में होगा इलाज
फरिश्ता योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को मुफ़्त में इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार और प्राइवेट दोनों प्रकार के अस्पताल में यह नियम लागू होंगे। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का वहन भी पंजाब सरकार करेगी। बता दें की इस योजना की चर्चा पिछले साल से हो रही है। लेकिन अब तक स्कीम को लागू नहीं किया गया है।

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