शैक्षणिक सामग्री व यूनिफार्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे निजी स्कूल
बसों में जीपीएस सिस्टम और कैमरा लगाना भी अनिवार्य
धारा 144 के तहत कलेक्टर अरविंद दुबे ने जारी किए आदेश
रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन । जिले में संचालित अशासकीय हाई व हायर सेकंडरी स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों व अभिभावकों को समस्त सामग्रियां प्रबंधन से या प्रबंधन द्वारा बताई गई दुकान विशेष से खरीदने के बाध्य नहीं कर सकेंगे। हर विद्यालय प्रबंधन को स्कूल बस में एक महिला सहायिका नियुक्त करने तथा स्कूल बसों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम व रियल टाइम मॉनीटरिंग जीपीएस सिस्टम कैमरा भी लगवाना होगा।
कलेक्टर अरविंद दुबे ने धारा 144 के तहत सभी निजी स्कूल संचालकों को आदेश जारी किए हैं। स्कूल बसों को रूट के अनुसार मॉनीटरिंग के लिए स्कूल प्रबंधक को किसी व्यक्ति या शिक्षक को स्कूल यातायात सुरक्षा प्रबंधक के रूप अनिवार्य रूप से नियुक्त करना होगा। साथ ही सभी विद्यार्थी एवं अभिभावक सुविधा अनुसार खुले बाजार से बिना रूकावट पाठ्य पुस्तकें, यूनिफार्म एवं अन्य सामग्री खरीद सकते हैं।
आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के एक माह पहले लेखक व प्रकाशक के नाम तथा मूल्य के साथ कक्षावार पुस्तकों की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करें और मांगने पर छात्रों को सूची उपलब्ध कराएं। किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नही होना चाहिए। विद्यालय की स्टेशनरी, यूनिफार्म पर विद्यालय का नाम प्रिन्ट करवाकर दुकानों से क्रय करने, विशिष्ट दुकान से यूनिफार्म, पाठ्य पुस्तकें बेचना प्रतिबंधित रहेगा।



