अवैध गांजा लिए पकड़े गए आरोपी को हुई सजा

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह । न्यायालय सुश्री महिमा कछवाहा, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट दमोह की अदालत ने आरोपी-हरिशंकर मिश्रा पिता बेनीशंकर मिश्रा उम्र 34 वर्ष आमखेड़ा थाना हिंडोरिया दमोह को धारा 20(बी)(ii)(बी) एनडीपीएस एक्ट में 03 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अंशुल मिश्रा द्वारा की गई, जिसमें सहायक ग्रेड तीन ओमी दुबे द्वारा समय-समय पर सहयोग किया गया. बताया गया कि अभियोजन मामला यह है कि 1 अगस्त 2019 को थाना हिंडोरिया में पदस्थ निरीक्षक विजय कुमार मिश्रा को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हरिशंकर मिश्रा भदौली तरफ के रास्ते से अवैध मादक पदार्थ गांजा काले रंग के बैग में रखकर स्वयं के घर आमखेड़ा तरफ जा रहा है। मुख़बिर की उक्त सूचना पर घटनास्थल ग्राम आमखेड़ा अभियुक्त के गांव की गली में छुपकर रुकने पर कुछ देर बाद अभियुक्त कंधे पर काले रंग का बैग लटकाए हुए आते देखा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा. तलाशी ली गई, जिस पर मादक पदार्थ गांजा पॉलिथीन में रखे मिला. आरोपी से मादक पदार्थ कुल 01 किलो 900 ग्राम का अवैध गांजा जप्त किया गया एवं अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 20(बी) (ii)(बी) Ndps एक्ट में 03 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं 5000 रूपये रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।



