मध्य प्रदेश

नियमों को रौंदकर ठेकेदार करवा रहा अवैध उत्खनन, इटवा में हो रहा अवैध उत्खनन, विभाग मौन

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान। जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत टोला के ग्राम इटवा में ठेकेदार के द्वारा नियमों को रौंदकर अवैध रूप से खनन करवाया जा रहा है, साथ ही अनुमति में दी गई शर्तो का घोर उल्लघंन किया जा रहा है ।
उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत टोला के अंतर्गत आने वाले भरभरा आश्रम में पीडब्लयूडी विभाग द्वारा 1 करोड़ की लागत से रोड का निर्माण किये जाने का टेंडर जारी किया गया था जिसमें कटनी निवासी ठेकेदार मेसर्स चित्रा शर्मा के द्वारा रोड निर्माण के लिये मुरूम का खनन किये जाने संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें नायब तहसीलदार उमरियापान आशीष चतुर्वेदी के द्वारा विभिन्न नियमों और शर्तोँ के अधीन उक्त संबंध में मौजा इटवा, खसरा नं.695 रकवा 13.80 हे. जो कि पहाड़ मद में दर्ज है के संबंध में अनापत्ति प्रदान की गई थी। इसी तारतम्य में कार्य पालन यंत्री लोक निर्माण विभाग कटनी के द्वारा मुरूम उत्खनन की अनुमति नायब तहसीलदार उमरियापान के अनापत्ति प्रतिवेदन के आधार पर की गई जिसमें यह भी लेख किया गया कि यदि अनापत्ति पत्र की शर्तों का उल्लघंन किया जायेगा तो अनुमति निरस्त की जावेगी। मौजा इटवा में रोड ठेकेदार के द्वारा नियमों को रौंदकर 10 फुट गहरी खाई बना दी गई साथ ही मौके पर वृक्ष आदि की कटाई भी की जा रही है जो कि अनापत्ति पत्र में दी गई शर्तोँ का घोर उल्लघंन परिलक्षित होता है बाजवूद इसके विभागीय अधिकारियों की ठेकेदार पर कृ़पा बरस रही है। ठेकेदार के द्वारा जारी पत्र को ध्यान में न रखकर नियम के विरूद्ध अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है।
इस संबंध में आशीष चतुर्वेदी, नायब तहसीलदार उमरियापान का कहना है कि पीडब्ल्यू विभाग के द्वारा अनापत्ति पत्र मांगा गया था जो कि विभिन्न शर्तों और नियमों के अधीन जारी किया गया था। मुरूम उत्खनन की अनुमति पीडब्ल्यू विभाग के द्वारा दी गई है। यदि अनापत्ति पत्र में दर्शित नियमों का उल्लघ्ंान हो रहा है तो विभाग जारी अनुमति को निरस्त कर सकता है।

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