क्राइम

वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने को लेकर नवयुवक की गला घोटकर की हत्या

सिलवानी पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर महज 12 घण्टे मे किया किया हत्या का खुलासा मुख्य आरोपी सहित दो गिरफ्तार घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल, बस आलाजरर जप्त
सिलवानी । शनिवार को जैथारी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम मरहेठी के युवक की हत्या कर ग्राम चरगवा के पास ऊंचाखेड़ा के जंगल में पेड़ से लटका दिया था। जिस पर मृतक के परिजनों ने रविवार को सिलवानी थाने का घेराव कर आरोपियों को पकड़ने की मांग की थी।
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहबाल के द्वारा टीम बनाकर आरोपियों के गिरफ्तार करने के लिए थाना प्रभारी निरीक्षक डीपी सिंह को निर्देश दिये थे।
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहबाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे एवं एसडीओपी अनिलसिंह मौर्य के द्वारा अपराध व अपराधियों की धर पकड़ करने हेतु निर्देशित किया था।
दिनांक 11 नवंबर 23 शनिवार को सूचनाकर्ता जयकुमार जैन पिता कुन्दनलाल जैन उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम मरहेठी, पुलिस चौकी जैथारी की रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 82/23 धारा 174 जाफो का कायम कर जांच में लिया गया। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल मृतक अंशुल जैन के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु एसडीओपी सिलवानी व थाना प्रभारी डीपी सिंह को निर्देश दिये थे जिनके पालन में एक टीम गठित की गई। दौराने मर्ग जांच पर व मेडीकल रिपोर्ट के आधार पर मृतक की मौत गला घोटकर करना पाया गया एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर मर्ग जांच पर से प्रथम दृष्टया हत्या का प्रकरण पाया जाने से मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना सिलवानी में अपराध में धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया। दौराने विवचेना मुखबिर सूचना मिली की हत्या के आरोपी नरसिंहपुर भागने के फिराक में प्रतापगढ़ चौराहे के पास खड़े है कि सूचना पर टीम को रवाना किया गया। जिसे सूचना के आधार पर उक्त हुलिया के व्यक्ति खड़ा दिखा जो पुलिस टीम को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडा गया जिनसे नाम पता पूछने पर अपना नाम साविर मंसूरी पिता अन्नू खां उम्र 28 साल निवासी ग्राम प्रतापगढ, सुग्रीव पिता हल्केवीर उम्र 19 साल निवासी पटपरी सिलवानी का बताया जिसे अभिरक्षा मे लेकर थाना लाये। पुछताछ पर घटना करना स्वीकार किया जिसे अपराध सदर में विधिसम्मत कार्यवाही कर अपराध धारा 302 भादवि इजाफा धारा 34 भादवि मे गिरफ्तार किया गया जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
सोमवार को थाना परिसर में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में एसडीओपी अनिलसिंह मौर्य ने घटना का खुलासा किया।
मृतक अंशुल जैन जो आरोपी का परिचित दोस्त था मृतक अंशुल जैन ने आरोपी साविर मंसूरी का अपने मोबाइल से एक वीडियो बना लिया था उसी पर से मृतक ने आरोपी साविर को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता और आरोपी की पत्नी को वीडियो दिखाने की धमकी देता था इसी बात को लेकर दोनो में विवाद हो गया जिस पर से आरोपी साबिर मंसूरी ने अपने हेल्पर सुग्रीव के साथ मिलकर मृतक अंशुल जैन को मोबाइल से बुलाकर मोटरसाइकिल पर बैठ कर जंगल में ले जाकर अंशुल जैन की नायलॉन की रस्सी से गला घोट कर हत्या कर दी एवं शव को पेड़ से लटका दिया।
पुलिस ने साविर मंसूरी पिता अन्नू खां उम्र 28 साल निवासी ग्राम प्रतापगढ, रामपाल उर्फ राजपाल उर्फ सुग्रीव पिता हल्केवीर उम्र 19 साल निवासी निवासी ग्राम पटपरी को गिरफ्तार कर लिया। एवं घटना में प्रयुक्त रस्सी, मोटर साईकिल, बस तथा मृतक का टुटा मोबाईल, चप्पल आदि को जब्त किया गया है।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी डीपी सिंह, उप निरीक्षक तरुण विक्रमसिंह चौहान, उप निरीक्षक शेरसिंह सुल्या, सहायक उप निरीक्षक रामआशीष शर्मा, सहायक उप निरीक्षक संतोषकुमार रघुवंशी आरक्षक अरविन्द, आरक्षक बृजेश सेन, आरक्षक रामनरेश व अन्य स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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