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वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य, वरना 15 दिसंबर के बाद से होगी चालानी कार्रवाई

रिपोर्टर : तारकेश्वर शर्मा

भोपाल । मध्यप्रदेश सहित देश भर में चलने वाले सभी वाहनों के लिए HSRP यानि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। यदि आप इसे लगवाने से चूकते हैं तो आगामी 15 दिसंबर के बाद आपको इसके लिए चालानी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।
देश भर में चलने वाले वाहनों की सुरक्षा और उनकी चोरी या किसी अन्य तरह के उपयोग से बचाने के लिए, वाहनों पर एल्युमिनियम से बनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। हालांकि, अभी भी लाखों वाहन चालकों ने इसे अपने वाहनों में नहीं लगवाया है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय सहित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिए निर्देशों के अनुसार देश में एक अप्रैल 2019 से पूर्व विक्रय किए गए सभी श्रेणी के वाहनों में HSRP नम्बर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाया जाना है।
HSRP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, जिस पर एक छोटा स्टीकर की तरह क्रोमियम होलोग्राम लगा होता है। इसमें ही वाहन की पूरी जानकारी भी होती है। साथ ही इस तरह की नंबर प्लेट पर यूनिक लेजर कोड भी प्रिंट होता है। इस प्लेट के टूटने पर दुबारा इसे जोड़ा नहीं जा सकता, जिससे कोई भी इसे कॉपी कर नकली प्लेट नहीं बना सकता और चोरी या इसका गलत उपयोग भी नहीं किया जा सकता।
15 दिसंबर के बाद होगी चलानी कार्यवाही
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जगदीश बिल्लौरे ने बताया कि अप्रैल 2019 से बेचे गए सभी श्रेणी की गाड़ियों में HSRP नम्बर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाया जाना है। इसके पश्चात वाहनों पर HSRP नहीं लगे होने पर यदि वाहन सड़क पर संचालित होता पाया जाता है तो वाहन चालक के विरूद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जाएगी।
किस तरह लगवाएं HSRP
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जगदीश बिल्लौरे ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाये जाने हेतु अधिकृत एजेंसियां/डीलर/ओइम को भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिकृत किया गया है। इस हेतु आवेदक स्वयं भी वेबसाइट पर आनलाईन आवेदन कर अपनी वाहन निर्माता कंपनी अथवा नजदीकी डीलर को अपने वाहन पर HSRP लगाने हेतु आनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका शुल्क भी आनलाइन के माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा। आनलाइन आवेदन किये जाने पश्चात् संबंधित अधिकृत कंपनी/डीलर द्वारा वाहन पर नम्बर प्लेट लगाये जाने संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

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