नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा

26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
रिपोर्टर : राजकुमार रघुवंशी
रायसेन । रायसेन शहर के गोपालपुर में रहने वाले शुभम कुशवाह 23 वर्ष को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश राजीवराव गौतम (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) न्यायालय से आजीवन कारावास और 26 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
पीड़िता आरोपी के पास से ही बरामद की गई थी। मेडिकल जांच और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गई है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक भारती गेडाम ने पैरवी की। पीड़िता की मां ने 18 मार्च 2021 को सुल्तानपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। 16 मार्च को रात्रि में परिवार के सभी व्यक्ति खाना खाकर सो गए थे। 17 वर्षीय पीड़िता अलग कमरे में सो रही थी। सुबह करीब 4 बजे जब पीड़िता की मां की नींद खुली तो देखा कि बेटी बिस्तर पर नहीं है। उसने सोचा कि हो सकता है वह शौच के लिए गई हो, लेकिन जब काफी देर हो गई और बेटी नहीं आई। मां ने बेटी के मोबाइल पर फोन लगाया तो फोन बंद आ रहा था।
मोबाइल की सिम कमरे में बेड के पास पड़ी थी, तब उसने व उसके पति ने गांव में व रिश्तेदारी में ढूंढ़ा किन्तु नहीं मिली। परिजन ने शिवम कुशवाह पर शक जताया कि वह बेटी को बहला- फुसलाकर ले गया। उसने 10 दिन पहले मोबाइल पर बात की थी। पीड़िता को 20 मार्च 2021 को आरोपी शिवम के कब्जे से बरामद किया गया था।



