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बम्हौरी हत्याकांड में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास

कस्बा बम्हौरी हत्याकांड 7 आरोपियों को आजीवन कारावास बेगमगंज कोर्ट का बड़ा फैसला

सिलवानी। बेगमगंज के प्रथम अपर सत्र न्यायालय न्यायाधीश सविता ओगले ने थाना बम्हौरी के चर्चित बम्हौरी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया है।अपर लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि बेगमगंज न्यायालय ने सभी आरोपियों को धारा 302/149 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही धारा 148 सहित अन्य धाराओं में भी अलग अलग सजा सुनाई गई है।अभियोजन के अनुसार,19 दिसंबर 2023 की रात करीब 8 बजे फरियादी संदीप केवट अपने मामा लेखराम के खेत से लौट रहा था। इसी दौरान उसने देखा कि आरोपीगण लेखराम केवट के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे थे।आरोपियों ने लेखराम को जमीन पर गिराकर लात घूंसों और डंडों से पीटा। बीच बचाव करने पहुंचे फरियादी और उसके नाना रामचरण के साथ भी मारपीट की गई। गंभीर हालत में लेखराम को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।न्यायालय द्वारा आरोपी रघुवीर केवट, धर्मेंद्र केवट, महेंद्र केवट, प्रहलाद केवट, गोपाल केवट, धनीराम केवट एवं शोभाराम केवट को दोषी पाते हुए दोशियों को आजीवन कारावास अर्थदंडधारा 148 भादवि: 2 वर्ष सश्रम कारावास। कुछ आरोपियों को धारा 325 व 323 में भी अतिरिक्त सजा सुनाई गई।इस प्रकरण में शासन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह गौर द्वारा की गई जिनकी प्रभावी दलीलों के आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया।

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