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लोकसभा आम निर्वाचन- 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील

जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न
राजनैतिक दलों को दी गई निर्वाचन कार्यक्रम तथा आचार संहिता की जानकारी

रायसेन ।1 कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर अरविन्द दुबे ने बैठक में उपस्थित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को लोकसभा आम निर्वाचन- 2024 कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। उन्होंने बताया कि रायसेन जिले की तीन विधानसभाएं सांची, सिलवानी तथा भोजपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र 18-विदिशा में आती हैं तथा जिले की उदयपुरा विधानसभा लोकसभा संसदीय क्षेत्र-17 होशंगाबाद में आती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द दुबे ने निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि संसदीय क्षेत्र 17-होशंगाबाद के निर्वाचन हेतु 28 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2024 निर्धारित है तथा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 5 अप्रैल 2024 को की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है। संसदीय क्षेत्र-17 होशंगाबाद के निर्वाचन हेतु मतदान 26 अप्रैल 2024 को होगा तथा मतगणना 4 जून 2024 को की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द दुबे ने बताया कि संसदीय क्षेत्र 18-विदिशा के निर्वाचन हेतु 12 अप्रैल 2024 को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। नाम निर्वाचन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2024 है तथा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 अप्रैल 2024 को की जाएगी। अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है। संसदीय क्षेत्र 18-विदिशा के निर्वाचन हेतु मतदान 7 मई 2024 को होगा तथा मतगणना 04 जून को की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द दुबे ने बताया कि संसदीय क्षेत्र 18-विदिशा के लिए नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय रायसेन में प्राप्त किए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द दुबे ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन-2024 कार्यक्रम जारी होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। उन्होंने निर्वाचन प्रचार के दौरान अभ्यर्थियों, राजनैतिक पार्टियों आदि के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विविध साधनों, माध्यमों तथा खर्च आदि के लिए निर्धारित सीमाओं, अनुमतियों एवं व्यय आदि के लिए आदर्श आचार सहिंता एवं अन्य अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों तथा उनके उल्लंघन पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए एफएसटी, एसएसटी, वीवीटी, वीएसटी तथा एमसीएमसी कमेटी का गठन किया जा चुका है, जो निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता, सभाओं एवं वाहनों की अनुमति, प्रकाशकों एवं मुद्रकों के लिए निर्देश, संपत्ति विरूपण अधिनियम सहित आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल, अपर कलेक्टर श्वेता पवार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश सिंह सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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