क्राइम

जिला बदर आरोपी कट्टा कारतूस सहित पुलिस की गिरप्त में

गिरप्तार कर न्यायालय में किया गया पेश
ब्यूरो चीफ : मनीष श्रीवास
जबलपुर । पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन पर सभी राज्यपत्रित अधिकारियो व थाना प्रभारियो को आदतन अपराधियो के साथ अवैध रूप से हथियार रखने में लिप्त आरोपियो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था। आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पारुल शर्मा के मार्गदर्शन में थाना सिहोरा की टीम के द्वारा एक देशी कट्टा व कारतूस सहित जिला बदर के एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया।
सिहोरा थाना प्रभारी विपिन सिंह ने मीडिया को बताया कि थाना सिहोरा में आदतन अपराधी फुक्कन उर्फ धर्मेन्द बर्मन पिता हेमचंद बर्मन उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नं 10 सिहोरा को जिला दंडाधिकारी के द्वारा निर्धारित समय 4 माह के लिये जिला बदर का आदेश जारी किया गया था।जिसे आरोपी को 9 दिसंबर 2023 को तामील कराकर जिला मैहर छोड़ा गया था। आदतन आरोपी को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी एक युवक सिहोरा में 20 मार्च 2024 को अवैध रूप से कट्टा व कारतूस लिये हुये घूम रहा है । सूचना मिलते ही तुरंत आरोपी को अभिरक्षा में लेकर तलाशी ली गई। आरोपी के पास से एक देशी कट्टा व कारतुस जप्त कर अधिनियम की धारा 25, 27 आस्स एक्ट व जिला बदर के आदेश का उल्लघंन करने पर धारा 14 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्यवाही करते हुए पृथक कायमी की कार्यवाही के साथ आरोपी को गिरप्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस दौरान न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल वारंट जारी कर आरोपी को उपजेल सिहोरा में भेजा गया।
आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने में उप निरीक्षक केपी पाण्डे, उप निरीक्षक विनोद बागरी, आरक्षक गणेश्वर, राजेश पटैल, प्रदीप पटैल, परमजीत यादव, शुभम् मिश्रा, आकाश सोनकर, राजीव सिंह का सहारनीय योगदान रहा।

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