क्राइममध्य प्रदेश

तहसीलदार सहित 4 लोगों पर FIR दर्ज करने के हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

रिपोर्टर : राजकुमार रघुवंशी

डिंडोरी । एमपी के डिंडोरी जिले के तत्कालीन तहसीलदार, सरपंच, सचिव और सुलोचना साहू के खिलाफ 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
डिंडोरी जिले के शाहपुरा तहसील के अंतर्गत आने वाली बाकी में एक महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उसकी जमीन खुर्द बुर्द किए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने शक्ति दिखाते हुए तत्कालीन तहसीलदार पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं ।
जिला डिंडोरी में 2016 में बाकी निवासी कलावती बाई ने अपने रिश्तेदारी में उत्तर प्रदेश गई हुई थी और और कुछ समय तक उसे वहां पर रहना पड़ा इसीलिए उसने अपनी 3.6 हेक्टेयर जमीन की देखरेख के लिए गांव के ही सुलोचना साहू को दे दी।
फिर जब कलावती काफी दिनों तक गांव वापस नहीं लौटी तो सुलोचना साहू ने बेक डेट में फर्जी एग्रीमेंट बनाया और सरपंच सचिव ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया और इस आधार पर 20 जनवरी 2017 को कलावती के नाम पर दर्ज भूमि सुलोचना साहू के नाम पर दर्ज हो गई नामांतरण की कार्यवाही में तत्कालीन तहसीलदार ने की थी ।
कुछ दिनों बाद जब कलावती काफी दिन बाद वापिस लौटी तो उसे इस षड्यंत्र की जानकारी लग गई कलावती ने इसको लेकर तहसीलदार शाहपुरा एसडीएम की अदालत में आवेदन भी लगाया ।
लेकिन एसडीएम ने उसे आवेदन को खारिज कर दिया इसके बाद संभागीय कमिश्नर के यहां भी महिला ने आवेदन लगाया मगर उसके यहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई
एसडीएम और कमिश्नर के यहां सुनवाई न होने के नतीजतन महिला हाई कोर्ट की शरण में गई जहां पर जस्टिस विवेक अग्रवाल ने इस मामले में डिंडोरी एसपी को तत्कालीन तहसीलदार, सरपंच, सचिव और सुलोचना साहू के खिलाफ 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए वहीं इसी कड़ी में राजस्व सचिव को 90 दिन के अंदर तहसीलदार पर विभागीय कार्यवाही के लिए भी आदेशित किया गया है ।

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