मध्य प्रदेश

विधायकों के बढ़ेंगे वित्तीय अधिकार, प्रदेश में कहीं भी 10 लाख का अनुदान दे सकेंगे

रायसेन। विधायकों के स्वेच्छानुदान को लेकर भी आदेश विधायक स्वेच्छानुदान एवं जनभागीदारी योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी एक आदेश जारी हुआ है। उसमें उल्लेख किया गया है कि स्वेच्छानुदान की राशि हितग्राही तक सात दिन के भीतर अनिवार्य रूप से पहुंचे। इसके प्रावधान किए जाएं। जहां प्रशासकीय स्वीकृति शासन के स्तर से जारी की जानी है। वहां प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के बाद 15 दिन के भीतर पहली किश्त जारी करने का प्रावधान अब तक रहा है। लेकिन इसे घटाकर अब सात दिन किया गया है। यह भी कहा गया है कि क्रियान्वयन एजेंसी को भी सीधे राशि दी जाएगी।
स्वेच्छानुदान राशि 25 हजार दे सकेंगे….
विधायक स्वेच्छानुदान राशि भी बढ़ाई गई है। अब विधायक किसी को स्वेच्छानुदान के तहत राशि जारी करेंगे तो व्यक्ति के लिए अधिकतम 25 हजार रुपए जारी किया जा सकेगा। इसी तरह यदि किसी संस्था को राशि दी जा रही है तो उसकी वित्तीय सीमा 30 हजार रुपए निर्धारित की गई है। रायसेन जिले में चार विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें सांची भोजपुर, बरेली और सिलवानी विधानसभा क्षेत्र शामिल है।
विधायकों के अधिकारों में संशोधन….
विधायकों के कई अधिकारों में संशोधन करते हुए शक्तियां बढ़ाई गई हैं। खासकर वित्तीय अधिकारों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर प्रदेश में किसी अन्य स्थान पर दस लाख रुपए तक की स्वीकृति दे सकेंगे। यह राशि साल भर के भीतर जारी की जा सकेगी।मालूम हो कि इसके पहले विधायक अधिकतम पांच लाख रुपए तक दे सकते थे।लंबे समय से विधायकों की यह मांग रही है कि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर वह जरूरी कार्यों के लिए राशि देना चाहते हैं ।लेकिन वित्तीय सीमा पांच लाख रुपए तक होने की वजह से ठीक से मदद नहीं हो पाती थी। विधानसभा में भी पूर्व में यह मामला विधायकों की ओर से उठाया गया था। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी पहल करने के लिए मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से मांग की जाती रही है। अब जिला योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से कलेक्टर को पत्र लिखकर इस मामले से अवगत करवा दिया गया है।

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