पंचायत सचिव को सीईओ ने किया तत्काल प्रभाव से निलंबित

ग्राम पंचायत सिलौंडी का मामला
रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के पत्र क्रमांक 3050 की शिकायत पर 30 /10 / 2024 को ग्राम पंचायत सिलौंडी में सांसद, विधायक के द्वारा टैंकर प्रदाय किए गए थे । लेकिन समाचार पत्र / सोशल मीडिया में यह खबर प्रकाशित की गई थी कि ग्राम पंचायत सिलौंडी के द्वारा एक टैंकर लापता है। प्रकाशित खबर के संबंध में खण्ड पंचायत अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत सिलौंडी जाकर शिकायत के तथ्यों की जांच की गई जिसमें यह पाया गया कि ग्राम पंचायत सिलौंडी को 5 टैंकर प्रदाय किये गए थे जिसमें ग्राम पंचायत सिलौंडी के पास वर्तमान में 4 ही टैंकर होना बताया गया इस प्रकार 1 टैंकर गायब होने की खबर सही पायी गई । जांच के दौरान ग्रामवासियों के द्वारा यह भी बताया गया कि सचिव कुंजबिहारी चनपुरिया नियमित रूप से पंचायत में उपस्थित नहीं होते जिससे हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय पर नहीं मिल पाता। सिलौंडी सचिव का उक्त कृत्य शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छा चारिता के साथ ही मध्यप्रदेश पंचायत सेवा ( आचरण ) नियम 1998 के नियम 3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है । ग्राम पंचायत सिलौंडी सचिव कुंजबिहारी चनपुरिया को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम 1999 के नियम 4 में वर्णित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में कुंजबिहारी चनपुरिया का मुख्यालय जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा नियत किया जाता है। सचिव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते पात्रता होगी।



