बरेली में अवैध ट्रांसफार्मर पर बड़ी कार्रवाई, धारा 135 में प्रकरण दर्ज

रिपोर्टर : मधुर राय
बरेली । बरेली विद्युत वितरण केंद्र अंतर्गत रायसेन विजिलेंस टीम एवं स्थानीय विद्युत अधिकारियों द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्राम नयागांव एवं ग्राम महेश्वर में एक ठेकेदार द्वारा बिना विभागीय स्वीकृति के अवैध रूप से स्थापित किए गए 25 केवीए के ट्रांसफार्मर चालू अवस्था में पाए गए।
मौके पर ही विद्युत विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए संबंधित के विरुद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति विद्युत ट्रांसफार्मर या लाइन स्थापित करना गंभीर अपराध है।
विद्युत विभाग ने समस्त कृषकों एवं उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए केवल वैध विद्युत कनेक्शन के माध्यम से ही बिजली का उपयोग करें। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा केवल ₹5 में सिंचाई हेतु स्थाई कनेक्शन एवं घरेलू कनेक्शन दिए जा रहे हैं



