मध्य प्रदेश

नियम कानून कायदे को ताक पर रखकर दुकानों की नीलामी प्रक्रिया निरस्त।

पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार।
रिपोर्टर : मनीष यादव, पलेरा।
पलेरा, टीकमगढ़ ।
अपनी ढपली अपना राग की तर्ज पर नगर परिषद पलेरा द्वारा दुकानों की नीलामी की जा रही है नियम कानून कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नियम कानून कायदे को ताक पर रखकर दुकानों की नीलामी प्रक्रिया निरस्त। निरस्त के दूसरे दिन दुकानों की नीलामी प्रक्रिया की दूसरी विज्ञप्ति जारी की गई। दुकानों की नीलामी की विज्ञप्ति 2014 से लेकर 2021 तक नगर परिषद तीन बार इन दुकानों की विज्ञप्ति जारी करा चुकी है । तीन बार समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी हुई दुकान एलॉटमेंट होने के बाद भी निरस्त नगर परिषद द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें दिनांक 5/04/2021 टेंडर नंबर 2021 यू. ए. डी.-141698 दुकान क्रमांक 7 में नियम कानून कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए दिनांक 1/06/2021 प्रार्थी की ऑनलाइन बोली निरस्त कर दी जाती है । 2 जून 2021 को समाचार पत्र में नई विज्ञप्ति उन्हीं दुकानों की जारी कर दी जाती जो नियम कानून कायदों को ताक पर रखकर बताई जा रही है। जगदीश यादव गीजर खिरक ने मीडिया को बताया कि दुकान क्रमांक 7 जिसमें बोली ₹620000 रुपए निर्धारित कर अमानत राशि ₹ 6200 रुपए एवं निविदा प्रपत्र मूल्य ₹ 2000 निर्धारित किया गया था । जिस पर प्रार्थी ने नियमानुसार दुकान पर क्रमांक 7 के लिए निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए ऑनलाइन नगर परिषद पलेरा की वेबसाइड पर आवेदन प्रेषित किया था । उस पर निर्धारित मूल्य ₹ 620000 से अधिक ₹ 871000 में दुकान लेने के लिए लेख किया था निविदा आमंत्रित सूचना दिनांक 5/04/2021 अनुसार दिनांक 28/05/2021 को कोई भी टेंडर नहीं खोला गया । दिनांक 30 /05 /2021 को नगर परिषद पलेरा द्वारा दिनांक 1/06/2021 अनुसार उल्लेख किया गया कि बोली खोली गई एवं दरें पूर्व तरह से कम है जिससे प्रस्ताव अनुसार निविदा निरस्त की गई जिससे नगर परिषद पलेरा द्वारा नियम कायदों को दरकिनार करते हुए विज्ञप्ति निविदा दिनांक 5/04/2021 के विरुद्ध कार्य किया मुख्य नगर पालिका अधिकारी इम्तियाज हुसैन एवं प्रशासक डॉ.कमलेश कुशवाह तहसीलदार पलेरा द्वारा सारे नियम को शिथिल कर निर्धारित की गई है। जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को दुकानों के संबंध में जानकारी थी जो दुकान क्रमांक 7 के अतिरिक्त अन्य दुकानों की भी नीलामी होनी थी । उस पर अन्य फार्म डाले गए थे यदि प्रार्थी की दुकान पर मात्र एक ही फार्म आया तो प्रार्थी की कोई गलती नहीं जिससे साफ जाहिर होता है नियम के विपरीत नगर परिषद पलेरा द्वारा कार्य किया गया । प्रार्थी द्वारा समस्त नियमों का पालन किया गया निर्धारित मूल्य से अधिक बोली लगाई गई जिससे प्रार्थी दुकान क्रमांक 7 हेतु पात्र था प्रार्थी जगदीश यादव द्वारा शिकायती आवेदन पत्र देकर कलेक्टर, एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई गई है, तो वही तहसीलदार कमलेश कुशवाह एवं सीएमओ इम्तियाज हुसैन के द्वारा नियम कानून को दरकिनार करते हुए जो निविदा जारी की है के विरुद्ध उचित कार्यवाही की मांग की है । तो वही कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी से दुकान नीलामी क्रमांक 7 की नई निविदा विज्ञप्ति निरस्त करने की गुहार लगाई है।

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