मध्य प्रदेश

प्रतिबंधित प्लास्टिक पन्नी पाये जाने पर चालानी कार्यवाही

सिलवानी। गुरूवार को राजस्व एवं नगर परिषद सिलवानी के संयुक्त दल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संघमित्रा बौद्ध एवं नगर पालिका अधिकारी रितु मेहरा के निर्देशन में नगर भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान दुकानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक पाॅलीथिन पाये जाने पर चालानी कार्यवाही कर जुर्माना बसूला गया।
गुरूवार की दोपहर एसडीएम एवं प्रषासक संघमित्रा बौद्व, सीएमओ रितु मेहरा ने नगर परिषद के अमले ने नगर के बाजार का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान दुकानों को निरीक्षण किया गया दुकानों पर 75 एमएम से कम माइक्रोन की प्लास्टिक पन्नी एवं डिस्पोजल सामग्री पाये जाने पर जप्त की जाकर ₹100 का जुर्माना प्रतिबंधित प्लास्टिक पन्नी रखने बाले दुकानदारों पर किया गया, साथ ही दुकानों के सामने एवं कचरा फैलाने वाले दुकानदारों पर 100- 100 रुपए के जुर्माना लगाकर चालान काटे गए तथा मास्क का उपयोग न करने वाले दुकानदारों एवं राहगीरों का जुर्माना किया गया। नगर में मुख्य सड़क पर दुकानों के सामने गंदगी फैलाने प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग करने तथा बिना मास्क वाले 14 व्यक्तियों पर चालानी कार्रवाई कर 12 सो रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया गया साथ ही सभी दुकानदारों को प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग अथवा विक्रय ना करने एवं दुकान के सामने गंदगी न फैलाने तथा मास्क का उपयोग करने की समझाइश दुकानदारों राहगीरों तथा आम नागरिकों को दी गई। संयुक्त दल के साथ नगर परिषद कर्मचारी चंद्रभान कलोसिया, देवेंद्र रघुवंशी, भगवानदास विश्वकर्मा, रमेश राजोरिया आदि कर्मचारी कार्यवाही में संयुक्त दल के साथ रहे।

Related Articles

Back to top button