मध्य प्रदेश

चैक पोस्ट नाकों पर भी शुरू हुई यात्रियों की जांच, रायसेन शहर में शुरू हुई मास्क की चैकिंग

कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन
रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन
रायसेन।
कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन के द्वारा बरती जा रही लापरवाही को लेकर पत्रकारों ने ध्यानाकर्षण कराया था। जिसके बाद जिला व पुलिस प्रशासन ने सागर बॉर्डर और सेहतगंज हाइवे के नाकों विदिशा जिले के चैक पोस्ट नाकों बैतूल से होशंगाबाद ओबेदुल्लागंज के नाकों पर आने जाने वाले हर वाहन की चैकिंग शुरू कर दी है। टू व्हीलर और फोर व्हीलर में आने वाले हर यात्रियों की जांच की जा रही है। खास तौर पर सभी यात्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी जुटाई जा रही है।
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर कलेक्टर अरविंद दुबे एसपी विकाश कुमार शाहवाल के आदेश के बाद रायसेन जिले में भी मास्क का रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। प्रशासन के द्वारा नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है ।ताकि कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके।
बनाए जाएंगे नए हॉटस्पॉट….
दरअसल नई गाइड-लाइन के तहत लोगों को कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। वही अधिकारियों को कोरोना मरीज मिलते ही हॉट-स्पॉट चिन्हित कर संदिग्ध व्यक्तियों की टेस्टिंग करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर दुबे द्वारा जारी निर्देशों के तहत आमजन को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रशासनिक अमला बिना मास्क पहने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही भी करेगा। इतना ही नहीं बाजारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगने वाली भीड़-भाड़ को भी नियंत्रित करने निर्देश दिए गए है।
आइसोलेशन में रहेंगे विदेश से आने वाले….
ओमीक्रॉन की दस्तक को देखते हुए विदेशों से आने वाले व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखने निर्देश जारी किये गए है । कलेक्टर के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्यत 7 दिन के लिये होम क्वांरटाईन करें और 8वें दिवस पर पुन- आरटीपीसीआर द्वारा जांच करें। पॉजीटिव पाए गए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की व्होल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए सेम्पल संग्रहण करते हुए उन्हें पृथक से संस्थागत आईसोलेशन में रखा जाये। वेरिएंट ऑफ कन्सर्न की प्रभावी निगरानी के लिये नियमित तौर पर भी होल जीनोम सिक्वेंसिंग सैम्पल संग्रहित कर निर्धारित प्रयोगशालाओं में प्रेषित करें ।
ये होंगे नियम….
खांसते, छींकते समय मुँह कवर करना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रम में भीड़-भाड नियंत्रण और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।
कॉन्टेक्ट्स हिस्ट्री तैयार कर संदिग्ध व्यक्तियों की जाँच करना होगा।
कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर सौ से पांच सौ रुपए तक और व्यापारियों पर 10 हजार तक जुर्माना वसूला जायेगा ।

Related Articles

Back to top button