मध्य प्रदेश

कलेक्टर ने जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मस्याखेट पर लगाया प्रतिबंध

आदेश उल्लंघन पर 1 वर्ष की सजा और 5 हजार का जुर्माना
रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान । कलेक्टर अवि प्रसाद ने वर्षा ऋतु में मछलियों के वंश वृद्धि प्रजनन काल को दृष्टिगत रखते हुए उन्हे संरक्षण देने हेतु सभी प्रकार के जल संसाधनों में मध्यप्रदेश नदी मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 (2) के तहत जिले में 16 जून 2024 से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि के लिए बंद ऋतु के रूप में घोषित किया है। इस अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय एवं मत्स्य विनिमय एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश के उल्लंघन करने पर मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनों प्रकार के दण्ड दिए जाने का प्रावधान है ।
सहायक संचालक मत्स्योद्योग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदियों व जलाशयों से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लगाया गया है। उनको छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतुकाल के दौरान मत्स्योद्योग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बंद ऋतुकाल में अवैधानिक मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन, क्रय व विक्रय इत्यादि गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगीं।

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