मध्य प्रदेश

गरीबों के हक का राशन चोरी करने वाले 4 आरोपियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज


चोर बाजारी अधिनियम 1980 के तहत केन्द्रीय जेल भोपाल
भेजने के आदेश जारी

कलेक्टर के निर्देशों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्यवाही
रायसेन।
जिले के बरेली अनुभाग के तहत बाड़ी तहसील की ग्राम पंचायत जमुनियॉ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को प्रदाए किए जाने वाले खाद्यान्न में अनियमितताएं कर गरीबों के हक का राशन चोरी करने वाले चार आरोपियों के विरूद्ध कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। इन चार आरोपियों प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति बाड़ी के समिति प्रबंधक प्रमोद जगेत पुत्र श्री बलबंत जगेत, सुप्यार सिंह पिता हरीशचंद्र अनाधिकृत विक्रेता, अच्छे भैया पिता हरीशचंद विक्रेता एवं गजेन्द्र सिंह पिता ताहर सिंह सहायक विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान जमुनियॉ के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है तथा चोर बाजारी अधिनियम 1980 के तहत केन्द्रीय जेल भोपाल भेजने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिले के बरेली अनुभाग के तहत बाड़ी तहसील की ग्राम पंचायत जमुनियॉ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर गंभीर शिकायतें प्राप्त होने पर कलेक्अर श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा संयुक्त जांच दल गठित कर शासकीय उचित मूल्य दुकान जमुनियॉ की विस्तृत जांच कराई गई। जांच दल मे श्री धर्मेन्द्र वर्मा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बाडी/बरेली, श्री मयूर मरकाम कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उदयपुरा एवं अन्य अधिकारी शामिल थे।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर पाया गया कि प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति बाडी द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान जमुनियॉ के प्रबंधक, प्रमोद जगेत, विक्रेता अच्छे भैया एवं सहायक विक्रेता गजेन्द्र सिहं द्वारा दुकान का संचालन अनाधिकृत विक्रेता सुप्यार सिंह से कराया जा रहा था। जांच समय दुकान पर उपस्थित कुल 39 परिवारों के कथन अनुसार उन्हें 03 माह के नियमित निःशुल्क खाद्यान्न में से कुछ हितग्राहियों को मात्र 01 माह के खाद्यान्न का सषुल्क वितरण, कुछ हितग्राहियों को 01 माह के खाद्यान्न की निर्धारित पात्रता से भी कम मात्रा में खाद्यान्न वितरण एवं कुछ हितग्राहियों को 02 माह एवं 3 माह का नियमित खाद्यान्न प्रदाय नहीं किया जाना पाया गया।
इसी प्रकार माह जून 2021 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के खाद्यान्न वितरण के समय 118 पात्रता पर्चीधारी परिवारों से पीओएस मशीन में अंगूठा/अंगुलियां लगवा लिये गए लेकिन इनमें से कुछ ही पात्रता-पर्चीधारी परिवारों को वास्तविक रूप से राषन सामग्री दी गई। जबकि शासन निर्देशानुसार हितग्राहियों को एकमुश्त दो माह का निशुल्क 10 किलो प्रति सदस्य गेंहू का वितरण किया जाना था। जांच में अंत्योदय परिवारों को शक्कर का वितरण एवं कई पात्र हितग्राहियों को हर माह नियमित रूप से प्रदाय होने वाले चावल एवं नमक का वितरण भी नहीं करना पाया गया।
इसी प्रकार पात्र परिवारों को केरोसिन का वितरण भी मात्र एक बार 50 रू. प्रति लीटर के भाव से करना पाया गया जबकि पिछले 06 माह में केरोसिन वितरण की फुटकर विक्रय दर 35 रू. प्रति लीटर से 41 रू. प्रति लीटर के मध्य थी। इस प्रकार केरोसिन की निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करना पाया गया एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान जमुनियॉ से हर माह नियमित रूप से केरोसिन का वितरण नहीं करना पाया गया। दुकान के भौतिक सत्यापन में प्राप्त मात्रा का मिलान करने पर 218.17 क्विंटल गेहूॅ, 71.40 चावल, 1.20 क्विंटल शक्कर, 6.73 क्विंटल नमक, 599 लीटर केरोसिन स्टॉक में कम पाया जाकर स्पष्ट रूप से व्यपवर्तन करना पाया गया। जिसकी अनुमानित राशि रूपये 973192/-( नौ लाख तेहत्तर हजार एक सौ बानवे रूपये) होती है। जांच समय हितग्राहियों द्वारा यह भी बताया है कि अनाधिकृत विक्रेता सुप्यार सिंह राशन दुकान पर बंदूक रखकर राशन वितरण करता है तथा उससे हितग्राहियों को डराता धमकाता है।
अनाधिकृत विक्रेता सुप्यार सिंह एवं प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति बाडी के प्रबंधक प्रमोद जगेत ने वर्ष 2018 में भी शासकीय उचित मूल्य दुकान अमरावदकला में इसी प्रकार की गंभीर अनियमितताऐं करते हुए पात्र हितग्राहियों को प्रदाय किए जाने वाले राशन की कालाबाजारी की थी जिसकी अनुमानित राशि चार लाख 71 हजार 102 रू है।
इस प्रकार प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति बाड़ी का समिति प्रबंधक प्रमोद जगेत पुत्र श्री बलबंत जगेत, सुप्यार सिंह पिता हरीशचंद्र अनाधिकृत विक्रेता, अच्छे भैया पिता हरीशचंद विक्रेता एवं गजेन्द्र सिंह पिता ताहर सिंह सहायक विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान जमुनियॉ दुकान कोड 3005136 तहसील बाड़ी द्वारा राशन सामग्री को कालाबाजारी हेतु व्यपवर्तित कर एवं अन्य गंभीर अनियमितताएं करने पर मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर चारो आरोपियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना भारकच्छ में दर्ज कराई गई।
जिला दण्डाधिकारी रायसेन द्वारा सभी के विरूद्ध चोर बाजारी निवारण तथा अत्यावश्यक वस्तुओं को प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गरीबों के राशन की कालाबाजारी करने बाले उक्त चारों आरोपियों को केन्द्रीय जेल भोपाल में निरूद्ध करने के आदेश पारित किये गये है। तथा दुकान आवंटन प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बरेली द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति बाडी द्वारा संचालित उक्त शासकीय उचित मूल्य दुकान जमुनिया को निलंबित किया गया है। साथ ही कलेक्टर भार्गव द्वारा सुप्यार सिंह की चल अचल सम्पत्ति की जानकारी एवं बदूक लायसेंस के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी बरेली से चाहा गया है।
अनाधिकृत विक्रेता सुप्यार सिंह को नागरिक आपूर्ति निगम बाडी के प्रदाय केन्द्र से लगातार दो वर्षों तक खाद्यान्न सामग्री प्रदाय करने पर जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को भी संबंधित दोषी अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये हैं। कलेक्टर के निर्देशानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों से हितग्राहियों को पात्रतानुसार राशन सामग्री का वितरण सुनिश्चित हो इस दृष्टि से निरन्तर राशन दुकानों की जांच की कार्यवाही की जा रही है, जो सतत् जारी रहेगी।

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