ग्राम पंचायत सचिवों को मिली एक और सौगात, 13 दिन के अवकाश गजट नोटिफिकेशन

रिपोर्टर : राजकुमार रघुवंशी
भोपाल। प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों की वर्षों पुरानी अवकाश की समस्या का बड़ा समाधान हो गया है। पिछले वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत सचिवों को महापंचायत के माध्यम से मांगी मंजूर करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी।
राज्य शासन ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर ग्राम पंचायत सचिवों को ग्राम पंचायत सरपंच को सूचना देकर तेरह दिन के आकस्मिक अवकाश प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही शेष अवकाश सुविधाएं यथावत रहेंगी।
उक्त नियमों में संशोधन का प्रारूप
(1) नियम 6 में, उप-नियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए। अर्थात
(10) इन नियमों के अधीन यथापूर्वोवत आमेलन पर भर्ती तथा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति नीचे यथा उल्लिखित अवकाश का उपभोग करने के लिए पात्र होगा।
(क) आकस्मिक अवकाश ग्राम पंचायत सचिव किसी कलेन्डर वर्ष के दौरान तेरह दिन के आकस्मिक अवकाश के लिए हकदार होगा, आकस्मिक अवकाश ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जाएगा.
(ख) यथापूर्वोक्त आमेलन पर भर्ती या नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के अनुसार निम्नलिखित अवकाश का उपभोग करने के लिए पात्र होगा।
प्रकाशन की सूचना पाकर ग्राम पंचायत सचिवों में हर्ष व्याप्त है। आकस्मिक अवकाश पर रहने पर उपरोक्त आदेश से अचानक अधिकारियों के भ्रमण से होने वाली कार्यवाही से बचा जा सकता है।




