बिना अनुमति के प्राइवेट स्कूलों ने अगर मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई तो उनकी अब खैर नहीं
जिला शिक्षा विभाग ने जारी किया सरकार का फरमान, जानकारी जुटाने में जुटे विभागीय आला अधिकारी
रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन।
रायसेन। अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ाने से पहले सक्षम स्वीकृति का प्रावधान है। इसके बावजूद शहर सहित जिले के कई प्राइवेट स्कूल संचालकों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी है। कमोवेश कुछ ऐसे ही हालात जिले के सीबीएसई स्कूलों में भी 10 से 15 फीसदी फीस बढ़ा दी गई है। जिससे मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोगों को उनके बच्चों को सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाई कराना महंगाई के इस दौर में बढ़ा मुश्किल हो रहा है। जिला मुख्यालय के ईसाई मिशनरी के एक सीबीएसई बोर्ड के स्कूल प्रबंधन हरसाल अविभावकों से मर्जी के मनमानी 10 प्रतिशत फीस में बढोत्तरी कर दी जाती है। इस सारे फीस बढोत्तरी में दिलचस्प बात तो यह है कि जिला शिक्षा विभाग रायसेन सहित प्रशासनिक अफसर भी इस मामले में दबाव नहीं बनाते।
जिला शिक्षा विभाग में पिछले दिनों सामने आईं शिकायतों के बाद लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और प्रभारी डीईओ आनंद शर्मा, डीपीसी सीबी तिवारी के नाम पत्र लिखकर फीस बढ़ाए जाने संबन्धी शिकायतों के संदर्भ में शिकायतों को प्राथमिकता के आदेश जिम्मेदार अफसरों को दिए हैं।यह फरमान विभाग ने 29 जून को जारी किए हैं। जबकि इसके पहले ही यह आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया था।
प्रभारी डीईओ आनंद शर्मा ने प्रायवेट स्कूल संचालकों को फीस वृद्धि के मामले में पत्र लिखकर हिदायत दे दी थी। इसके बावजूद ज्यादातर अविभावकों ने स्कूल फीस अदा भी कर दी है। कुछ पालक फीस को लेकर पेशोपेश में है।
10 फीसदी फीस सक्षम स्वीकृति के नहीं बढाई जाएगी….
अब समय गुजर जाने के बाद जिला शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा केन्द्र के अधिकारी यह निर्देश जारी कर रहे हैं।विभाग की ओर से जारी निर्देश में अगर निजी स्कूलों में किसी भी सूरत में 10 फीसदी शुल्क वसूल बिना सक्षम स्वीकृति के आदेश पर ही की जा सकती है अन्यथा निजी स्कूलों की मान्यता पर गाज की तलवार लटक सकती है।
शासन के यह है सख्त आदेश….
रायसेन जिले के भी निजी स्कूल फीस तथा संबधित विषयों का विनियमन नियम 2020 में यह प्रावधान है कि यदि प्राइवेट स्कूलों द्वारा चालू शिक्षा सत्र 2021-2022 में नियत की गई फीस 10 प्रतिशत से ज्यादा है तो अधिनियम नियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रक्रिया का पालन करते हुए निजी स्कूलों को जिला स्तरीय फीस विनियमन समिति से अनुमति लेना अनिवार्य होता है।
इस सम्बंध में आनंद कुमार शर्मा प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन का कहना है कि निजी स्कूलों में यदि फीस बढ़ोत्तरी को लेकर शिकायतें आती हैं तो उनका वास्तव में प्राथमिकता से निपटारा कराया जाएगा। विभाग में जिले के कुछ निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ाने की शिकायतें मिली है। विनियमन समिति से जांच कराए जाने के बाद स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाना तय है।
वही बहादुर सिंह ठाकुर अध्यक्ष अभिभावक कल्याण संघ रायसेन का कहना है कि हम लगातार अभिभावक कल्याण संघ की तरफ से यह मांग उठाते रहे हैं कि पिछले वर्ष सिर्फ ट्यूशन फीस ली गई थी। अब निजी स्कूलों के प्रबंधनों द्वारा पूरी फीस वसूली जा रही है। हम जल्द ही इस फीस वृद्धि का विरोध करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन देंगे।