MP New Liquor Policy का नोटिफिकेशन जारी : दुकानों में इंपोर्टेड शराब बेचने की छूट,

बार में नहीं बिकेगी सस्ती बियर और शराब
भोपाल । एमपी सरकार की नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब बार में सस्ती बियर और शराब नहीं बिक सकेगी। शराब और बियर के लिए न्यूनतम कीमत का स्लेप लगा दिया है। दुकानों से इंपोर्टेट शराब बेचने की छूट मिलेगी। कोई भी दुकानदार किसी भी ब्रांड की शराब को बेचने से इनकार नहीं कर सकेगा।
यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। शराब दुकानें सुबह साढ़े 9 बजे खोली जा सकेगी। वहीं रात साढ़े 11 बजे तक ही शराब बेची जा सकेगी। रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट या क्लब बार लाइसेंस के अंतर्गत परिसर में अंग्रेजी शराब की बिक्री का समय सुबह 10 से रात साढ़े 11 बजे तक रहेगा।
एयरपोर्ट पर भी अंग्रेजी शराब के काउंटर खोले जाएंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब काउंटर के लिए लाइसेंस दिए जा सकेंगे। तीन शुष्क दिवस पर शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी।
उल्लेखनीय है कि नई शराब नीति को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष काफी समय से अपने प्रस्ताव रख रही थी, जो कहीं ना कहीं इस नई शराब नीति में दिखाई भी दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मुख्यमंत्री के इस निर्णय को क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बताया।
- नई शराब नीति के अनुसार प्रदेश भर में अहाते और शोपबार बंद किए जाएंगे।
- जो दुकाने स्कूल, कॉलेज या छात्रावास की 100 मीटर की परिधि में आती हैं उन्हें वहां से विस्थापित किया जाएगा।
- शराब दुकानों के खुलने का समय सुबह 9:30 से रात 11:30 बजे तक ही खुल सकेंगी दुकाने
- शराब दुकानों में देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब बेची जा सकेगी
- शराब पीकर वाहन चलाने पर देना होगा भारी जुर्माना, होगी सजा
- ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और भोपाल एअरपोर्ट पर शराब काउंटर के लिए लेना होगा लाइसेंस।
- एमपी में उत्पादित अंगूर से बनी वाइन को फुटकर में बेचने की अनुमति नई पॉलिसी के तहत दी गई है
- दुकानों पर इंपोर्टेड शराब बेची जा सकेगी, सस्ती बीयर और शराब होगी पूरी तरह बंद
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नई शराब नीति और इसके अनुपालन को लेकर पूरी तरह सख्त हैं। सीएम शिवराज के अनुसार यह एक सामाजिक बुराई है और हम इसे खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।



