क्राइम

रीछन नदी में बस गिराने वाले ओम साँईंराम के ड्राइवर आरोपी मुकेश ठाकुर को 2 साल की सुनाई सजा

रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन।
जिला सत्र एवं न्यायाधीश ओंकार नाथ ने अपनी अदालत में रीछन नदी दरगाह शरीफ के समीप में लापरवाही पूर्वक बस गिराने वाले ओम साईं राम ट्रेवल्स कंपनी के ड्राइवर आरोपी मुकेश ठाकुर पिता कुंजन सिंह ठाकुर आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम चक मोहारी तहसील व जिला सागर को 2 साल की सजा सुनाई।साथ ही एव
₹19500 अर्थदंड से दंडित किया है । मालूम हो कि ओम साईं राम बस गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई थी।
एवं 23 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उक्त मामले में राज्य शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजक ओम प्रकाश सोनी द्वारा की गई थी। अभियोजन पक्ष अनुसार फरियादी/ सूचना कर्ता मोहम्मद यामीन उर्फ बाबू भाई डिस्क वाले पिता यासीन आयु 40 वर्ष निवासी गवोई पुरा वार्ड नंबर 6 रायसेन ने थाना कोतवाली रायसेन में रिपोर्ट की थी। दिनांक 3/10/ 2019 की रात्रि में करीब 1 बजे से 1.15 बजे की बात है मैं, व डग्गा उर्फ हबीब क़ुरैशी दरगाहशरीफ मजार के नजदीक नौशाद भाई की होटल के सामने चाय पी रहे थे। तभी भोपाल की तरफ से ओम साईं राम बस ट्रेवल्स के चालक ठाकुर द्वारा बस को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया, और दरगाह शरीफ के पास रीछन नदी के पुल की रेलिंग तोड़ती हुई बस रीछन नदी में जा गिरी ।भङाम की तेज आवाज हुई आवाज सुनकर में, ङग्गा पहलवान व अन्य लोग दौड़कर रीछन नदी पर पहुंचे तो देखा कि इंदौर से छतरपुर की तरफ जाने वाली ओम साईं राम बस क्रमांक एम0पी0 -15 पीए-0227 नदी में आधी डूबी हुई थी।बस में बैठी सवारी चीख पुकार रही थी।तब मैंने अन्य लोगों ने नदी में उतर कर बस में से सवारियों को निकालकर 108 एंबुलेंस की मदद से सवारियों को काफी चोटें होने से इलाज के लिए। जिला अस्पताल रायसेन भिजवाया।जिसमें करीब 25 घायल सवारी इलाजरत है तथा 4 पुरुष व 1 महिला 1 बच्चे की मृत्यु हो गई थी ।बस रीछन नदी में गिरते समय 30-35 सवारियां बैठी थी।बस पानी में डूबने से 8 लोगों की मृत्यु एवं 23 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। फरियादी/ सूचना कर्ता ने पुलिस थाना कोतवाली रायसेन में बस के ड्राइवर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 546 / 2019 अंतर्गत धारा 304 ए 279 ,337, 338 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया था ।बाद में 304 आईपीसी का इजाफा किया गया था।
अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय मैं प्रस्तुत गवाहों की साक्ष्य और सबूतों के आधार पर माननीय सत्र न्यायाधीश ओंकारनाथ ने निर्णय पारित कर आरोपी मुकेश ठाकुर को धारा 304 ए 337 भादवि में दोषी पाते हुए 2 साल की सजा एवं ₹19500 अर्थदंड से दंडित किया है। उक्त अपराध की विवेचना एसआई घनश्याम शर्मा, एसआई माया सिंह, एसआई हरिओम अस्ताया, एवं थाना प्रभारी जगदीश सिंह सिद्धू ने कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

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