पूर्व प्राचार्य के खाते में शासकीय मदों से ₹80,195 ट्रांसफर होने का दावा, जांच की मांग तेज

बीईओ के नोटिस का समय सीमा में नहीं दिया गया जवाब, जांच प्रतिवेदन डीईओ को भेजने की तैयारी
सिलवानी । शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साईंखेड़ा की तत्कालीन प्राचार्य श्रीमती हेमलता दास से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में नया मोड़ सामने आया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में दावा किया गया है कि खाता संख्या 63055873279 (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IFSC: SBIN0030358) स्वयं हेमलता दास के नाम पर पंजीकृत है और इसी खाते में विद्यालय की विभिन्न शासकीय मदों से कुल ₹80,195 की राशि स्थानांतरित की गई। मामले की शिकायत लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त, कलेक्टर रायसेन और जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे जाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच प्रक्रिया तेज हो गई है।
परिवर्तन संगठन के प्रतिनिधि राजेंद्र कुमार द्वारा प्रस्तुत शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विद्यालय के Vendor/Beneficiary Wise Payment Data के परीक्षण के दौरान कई ऐसे भुगतान सामने आए, जिनमें राशि खाता संख्या 63055873279 (SBI, IFSC: SBIN0030358) में जमा होना दर्शाया गया है। शिकायत के अनुसार यह खाता तत्कालीन प्राचार्य हेमलता दास के नाम से संचालित है। शिकायत में ₹24,000, ₹12,000, ₹24,000, ₹12,000, ₹1,995, ₹1,200, ₹3,000 और ₹2,000 सहित कुल ₹80,195 के भुगतान का उल्लेख किया गया है। इन भुगतानों को व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education), अतिथि व्याख्याता मानदेय एवं अन्य शैक्षणिक मदों से संबंधित बताया गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालय सिलवानी ने 28 सितंबर 2026 को पत्र क्रमांक 2026/209 जारी कर प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि. साईंखेड़ा से संबंधित भुगतान के बिल, वाउचर, नोटशीट, स्वीकृति आदेश, बैंक संबंधी अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। पत्र में स्पष्ट किया गया था कि जिला स्तरीय समस्या समाधान शिविर में प्राप्त शिकायत के निराकरण तथा जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन को तथ्यात्मक प्रतिवेदन भेजने के लिए जानकारी आवश्यक है।
सूत्रों के अनुसार नोटिस में निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी संबंधित पक्ष की ओर से कोई उत्तर अथवा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। विभागीय सूत्रों का मानना है कि जवाब नहीं मिलने से मामले की जांच और गंभीर हो गई है तथा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
इधर परिवर्तन संगठन ने मांग की है कि खाता संख्या 63055873279 (SBI, IFSC: SBIN0030358) में दर्शाए गए सभी भुगतानों, बैंक अभिलेखों, भुगतान आदेशों, लाभार्थी विवरण, स्वीकृति पत्रों तथा संबंधित अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। संगठन का कहना है कि यदि विद्यालय अथवा शासकीय योजनाओं की राशि किसी व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित हुई है तो यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय हो सकता है, जिसकी उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है।
मामले में पक्ष जानने के लिए मीडिया द्वारा पूर्व प्राचार्य हेमलता दास से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं हो सका जिससे उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो पाया।
इस संबंध में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रूपेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि प्राचार्य को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा में जवाब एवं संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन समयावधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अब उपलब्ध तथ्यों और अभिलेखों के आधार पर जांच प्रतिवेदन तैयार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन को भेजा जाएगा।



