मध्य प्रदेश

दो आदतन अपराधी जिला बदर : आरोपियों को 6 माह के लिए जिलाबदर

रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन ।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द दुबे द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर विभिन्न अपराधों में आरोपी आलोक महाराज पिता राकेश दुबे हाल निवासी ग्राम चांदोड़ा थाना सुल्तानगंज जिला रायसेन को 6 माह के लिए रायसेन जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी लगातार आपराधिक गतिविधियों मारपीट करने, कट्टे से फायर, बलवा तथा हत्या का प्रयास जैसे अपराध करता चला रहा है। आरोपी के विरूद्ध हत्या के प्रयास जैसे गंभीर प्रकरण पंजीबद्ध है तथा आपराधिक घटनाओं के द्वारा क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भंग करता आ रहा है। आरोपी आलोक महाराज के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द दुबे द्वारा आरोपी आलोक महाराज को जिला बदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से 6 महीने के लिए निष्कासित किया गया है।
इसी तरह विभिन्न अपराधों में आरोपी अरविन्द उर्फ बबलू पिता महेन्द्र सिंह बुन्देला निवासी ग्राम चांदौड़ा थाना सुल्तानगंज जिला रायसेन को 6 माह के लिए रायसेन जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी लगातार अपराध घटित करता चला आ रहा है। आरोपी के विरूद्ध मारपीट, बलवा, हरिजन एक्ट, लूट, हत्या तथा हत्या के प्रयास के प्रकरण दर्ज हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी अरविन्द उर्फ बब्लू को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से 6 माह के लिए निष्कासित किया गया है।

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