दो नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर परिजनो को सुपुर्द किया
सिलवानी । मुस्कान अभियान के तहत नाबालिक बालक बालिकायो की दस्तयाबी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना सिलवानी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये दो नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर परिजनो को सुपुर्द किया गया ।
पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपूसे, एवं एसडीओपी सिलवानी अनिल मौर्य के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिलवनी निरीक्षक संजीत परते एवं थाना स्टाप सिलवानी द्वारा मुस्कान अभियान के तहत नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर परिजनो को सुपुर्द किया गया।
दिनांक 26.3.26 को फरियादिया ने थाना उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि मेरी नाबालिक लडकी उम्र 15 साल 3 माह घर पर नही है जिसकी आसपास पता तलाश किया जिसका कोई पता नही चल रहा है कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया एवं कार्यवाही करते हुये टीम गठित कर नाबालिग बालिका को आज दिनांक 7.4.26 को हर्ष राजपूत ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट के पास न्यू भोपाल से दस्तयाब कर परिजनो को सुपुर्द किया एवं आरोपी अंकेश उर्फ अंकित पिता राजू हिरवार उम्र 19 साल निवासी ग्राम चिचौली को गिरफ्तार कर प्रकरण में इजाफा धारा 87,65 (1),64(एम) बीएनएस 5एल/6 पास्को एक्ट की वृध्दि कर अग्रिम कार्यवाही जारी है।
इसी तरह दिनांक 29.03.26 को भी अन्य फरियादिया ने थाना उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि मेरी नाबालिक लडकी उम्र 17 साल 4 माह घर पर नहीं है जिसकी आसपास पता तलाश किया जिसका कोई पता नही चल रहा है कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी नाबालिक लडकी को वहला फुसलाकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया एवं कार्यवाही करते हुये टीम गठित कर नाबालिग बालिका को आज दिनांक 7.4.26 को सतलापुर से दस्तयाब कर परिजनो को सुपुर्द किया एवं आरोपी रामगोपाल उर्फ रामपाल पिता हाकम यादव उम्र 20 साल निवासी ग्राम चन्द्रपुरा थाना सिलवानी को गिरफ्तार कर प्रकरण में इजाफा धारा 87,65 (1) बीएनएस 5एल/6 पास्को एक्ट 3(1) (डब्लू) (आईआई), 3(2) (व्हीए) एससी एसटी एक्ट की वृध्दि कर अग्रिम कार्यवाही जारी है।
इस कार्यवाही में निरीक्षक संजीत परते, उनि कविता यादव, उनि अभिषेक खरे, प्र.आर. अजीत राय, आर. आकाश, आर. विक्रम सिंह, प्र.आर. राजेश गौतम, म. आर. प्रियंका तिवारी



